हाइलाइट्स27 दिसंबर 2021 को दरिंदों ने नाबालिग के साथ इस जघन्य घटना को अंजाम दिया थानवाबगंज थाने में पीड़िता के भाई की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थीकोर्ट ने एक साल के भीतर पूरे मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपी को सुनाई फांसी की सजा प्रतापगढ़. विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज श्रीवास्तव ने अपहरण , रेप और हत्या के प्रयास में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया. दोनों दोषियों पर एक नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप और फिर उसकी हत्या करने का आरोप लगा था.
दरअसल, 27 दिसंबर 2021 को दरिंदों ने नाबालिग के साथ इस जघन्य घटना को अंजाम दिया था. 30 दिसंबर 2021 को नवाबगंज थाने में पीड़िता के भाई की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी. जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई. इस केस में विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने पीड़िता की ओर से पैरवी की.
अगवा कर किया था गैंगरेपआपको बताते चलें कि 27 दिसंबर 2021 को नवाबगंज इलाके की नाबालिग लड़की शाम को बेसन लेने बाजार जा रही थी. आरोप था की रास्ते में रिजवान, हलीम, अमन उर्फ कासिम ने लड़की को अगवा कर रेलवे लाइन के किनारे ले जाकर गैंगरेप किया. इतना ही नहीं जान से मरने की नियत से पीड़िता पर हमला किया. जिसके बाद पीड़िता को मृत जानकार वहीं छोड़ कर फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल पीड़िता कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझती रही. नवाबगंज थाने में परिजनों की शिकायत पर तीन आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, अपहरण और हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज हुआ.
एक आरोपी नाबालिग घोषितकोर्ट ने एक साल के भीतर पूरे मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपी रिजवान और हलीम को फांसी की सजा सुनायी, जबकि तीसरा आरोपी अमन उर्फ कासिम को न्यायलय द्वारा बाल अपराधी घोषित करते हुए पत्रावली को बाल न्यायलय भेज दिया, जहां मामला विचाराधीन है. वहीं 1 साल के भीतर पीड़िता के परिजनों को इंसाफ मिलने पर उनके आंखों में आंसू आ गए.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Pratapgarh news, UP latest newsFIRST PUBLISHED : November 03, 2022, 06:23 IST
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