प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नई व्यवस्था बनाते हुए बहू या विधवा बहू को भी परिवार की श्रेणी में रखने आदेश दिया है. इसके साथ ही सरकार से पांच अगस्त 2019 के आदेश में बदलाव करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि परिवार में बेटी से ज्यादा बहू का अधिकार है. लेकिन, उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (वितरण के विनियम का नियंत्रण) आदेश 2016 में बहू को परिवार की श्रेणी में नहीं रखा गया है और इसी आधार पर उसने (प्रदेश सरकार) 2019 का आदेश जारी किया है, जिसमें बहू को परिवार की श्रेणी में नहीं रखा गया है.
इस वजह से बहू को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है. परिवार में बहू का अधिकार बेटी से अधिक है. फिर बहू चाहे विधवा हो या न हो. वह भी बेटी (तलाकशुदा या विधवा भी) की तरह ही परिवार का हिस्सा है. हाईकोर्ट में अपने इस आदेश में उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (सुपरा), सुधा जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, गीता श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस का हवाला भी दिया और याची पुष्पा देवी के आवेदन को स्वीकार करने का निर्देश देते हुए उसके नाम से राशन की दुकान का आवंटन करने का निर्देश दिया है.
UP Chunav: PM नरेंद्र माेदी 18 दिसंबर को ‘गंगा एक्सप्रेस वे’ का कर सकते हैं शिलान्यास, योगी भी होंगे शामिल
दरअसल, याची पुष्पा देवी ने हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन किया है कि वह विधवा है. उसकी सास महदेवी देवी जिनके नाम राशन की दुकान आवंटित थी. 11 अप्रैल 2021 को उसकी सास की मौत हो गई. इससे उसके जीवन-यापन का संकट खड़ा हो गया. वह और उसके दोनों बच्चे पूरी तरह से उसकी सास पर निर्भर थे. सास के मरने के बाद उसके परिवार में ऐसा कोई पुरुष और महिला नहीं बचा, जिसके नाम से राशन की दुकान आवंटित की जा सके. लिहाजा, वह अपनी सास की विधिक उत्तराधिकारी है और उसके नाम से राशन की दुकान का आवंटन किया जाए.
अथॉरिटी ने याची का प्रत्यावेदन किया था निरस्तयाची ने राशन की दुकान के आवंटन के संबंध में संबंधित अथॉरिटी के प्रत्यावेदन किया था. लेकिन, अथॉरिटी ने यह कहकर उसका प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार के पांच अगस्त 2019 के आदेश के तहत बहू या विधवा बहू को परिवार की श्रेणी में नहीं रखा गया है. लिहाजा, बहू को राशन की दुकान का आवंटन नहीं किया जा सकता है.
आपके शहर से (इलाहाबाद)
उत्तर प्रदेश
परिवार में बेटी से ज्यादा विधवा बहू का अधिकार, सरकार अपने नियमों में करे बदलाव- हाईकोर्ट
शादी समारोह में प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी, चुनिंदा लोगों से की मुलाकात, कार्यकर्ताओं से नहीं मिले
UP Board Model Paper 2022: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा के मॉडल पेपर कैसे करें डाउनलोड? जानें यहां
UP Election: बसपा और कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल हुए 5 नेता, ये बताई पार्टी छोड़ने की वजह
UP Police SI Answer Key 2021: यूपी एसआई भर्ती परीक्षा की आंसर की जल्द, बोर्ड ने दी ये आधिकारिक जानकारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट: आजम खान की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, पर मुश्किलें बरकरार
प्रयागराज:-जानिए शादियों के इस सीजन में कपड़ो का खास फैशन, कैसे दिखेंगे आप सबसे अलग और खूबसूरत
प्रयागराज:-सर्दियां हो गई है शुरू,इन दिनों प्रयागवासियों के खानपान का हिस्सा है मेरठ का गुड़ और राजस्थान की मूंगफली
UP Election : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का बयान, प्रयागराज में पहले लुंगीछाप गुंडे घूमते थे
UPTET 2021: UPTET के नई तारीखों की नहीं हुई घोषणा, जानें क्या है अब तक का अपडेट
मैनपुरी में छात्रा के साथ रेप और हत्या मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा- प्रधानाध्यापिका प्राइम सस्पेक्ट
उत्तर प्रदेश
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi. हमें Facebook, Twitter, Instagram और Telegram पर फॉलो करें.Tags: Allahabad High Court Order, Allahabad news, Prayagraj News, UP news, UP police, Yogi government
Source link