Aligarh News: यूपी में BNS के तहत पहली सजा, नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल, 29वें दिन आया फैसला

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Aligarh News: यूपी में BNS के तहत पहली सजा, नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल, 29वें दिन आया फैसला

हाइलाइट्सयूपी के अलीगढ़ में नए कानून के तहत पहली सजा पॉक्सो कोर्ट ने रेप के दोषी को 29 वें दिन सुनाई सजा नाबालिग से रेप के दोषी को कोर्ट से 20 साल की सजा अलीगढ़. एक जुलाई से लागू बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत प्रदेश की पहली व देश की दूसरी सजा अलीगढ़ जिले में सुनाई गई. मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोप तय होने के 29वें दिन दोषी को 20 साल की जेल की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.मिशन शक्ति अभियान के तहत यह निर्णय पाक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय ने सुनाया. दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, इसमें से 40 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं. देश की पहली सजा सारण (बिहार) में तिहरे हत्याकांड में सुनाई गई थी.19 जुलाई को हुआ था रेपविशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि 19 जुलाई को 11 वर्षीय किशोरी घर के बाहर बैठी थी.  भरत भूषण उर्फ सोनू ने 10 रुपये का लालच देकर किशोरी से दुष्कर्म किया. जिसका वीडियो गांव के एक युवक ने मोबाइल से बना लिया. किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 65 (2) में भरत भूषण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया और गिरफ्तार कर लिया. 21 सितंबर को भरत पर आरोप तय किए गए. कोर्ट ने 23 सितंबर को साक्ष्य पेश करने के लिए तारीख दी. पीड़िता की गवाही व चश्मदीद युवक के बयान महत्वपूर्ण साबित हुए. साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने शनिवार को भरत को दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया. विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह का कहना है कि मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रभावी तरीक से पैरवी की गई.FIRST PUBLISHED : October 21, 2024, 06:32 IST

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