हाइलाइट्ससपा सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगीअफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट दाखिल की हैप्रयागराज. गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी. अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट दाखिल की है. पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से सजा बढ़ाने की मांग में दाखिल अपील पर अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय आपत्ति दाखिल कर चुके हैं. मूल केस पर दोनों पक्षों की बहस लगभग पूरी हो चुकी है.
गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच कर रही थी. लेकिन ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद बेंच का रोटेशन बदल गया है. अब जस्टिस राजीव मिश्रा एमपी एमएलए से जुड़े मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई करेंगे. लेकिन रजिस्ट्री ने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली से इस मामले में निर्देश मांगा है. अब चीफ जस्टिस द्वारा नामित बेंच में ही अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई होगी.
आज मामले की सुनवाई पूरी हो जाने की उम्मीदआज की सुनवाई में अफजाल अंसारी की तरफ से दाखिल की गई आपत्तियों पर यूपी सरकार और कृष्णा नंद राय के परिवार को जवाब दाखिल करना होगा. आज मामले की सुनवाई पूरी हो जाने की उम्मीद है. सुनवाई पूरी होने की सूरत में अदालत अपना जजमेंट रिजर्व कर सकती है. जिसके बाद फैसला आएगा कि अफजाल अंसारी सांसद बने रहेंगे या उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी. हालांकि अफजाल अंसारी ने सोमवार को संसद सदस्य पद की शपथ ले ली है. यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार की तरफ से अफजाल अंसारी की सजा को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल किए जाने की अपील की गई है. अफजाल अंसारी की तरफ से कहा गया है कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के जिस मर्डर केस के आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, उस केस में वह पहले ही बरी हो चुके हैं. अफजाल अंसारी की दलील है कि अगर वह मूल मुकदमे में बरी हो गए हैं, तो उस आधार पर लगे गैंगस्टर केस में उन्हें सजा नहीं दी जा सकती है.
गैंगस्टर एक्ट के मामले में हुई थी 4 साल की सजाबता दें कि गाजीपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार देकर 4 साल की सजा सुनाई थी. इसकी वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट को उनकी अपील 30 जून से पहले निस्तारित करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई थी. अफजाल अंसारी ने गाजीपुर से सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता है. अगर हाईकोर्ट से सजा रद्द नहीं होती है तो चुनाव जीतने के बाद भी अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द जाएगी.
Tags: Allahabad high court, UP latest newsFIRST PUBLISHED : July 2, 2024, 08:52 IST