हाइलाइट्सअब्दुल्ला आजम की याचिका पर हाई कोर्ट सुना सकता है फैसला. सपा नेता ने लोअर कोक्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती. SC ने अब्दुल्ला आजम को हाई कोर्ट में याचिका देने को कहा था. प्रयागराज. समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सियासी तकदीर का फैसला आज होने वाला है. दरअसल, अब्दुल्ला आजम को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अंतिम सुनवाई होने वाली है. मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई तो अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत मिल सकती है और अब्दुल्ला आजम की रद्द हुई विधानसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है. इसके साथ ही स्वार विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव रोका जा सकता है.
बता दें कि अब्दुल्ला आजम की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सरकार कल ही अपना जवाब दाखिल कर चुकी है. जस्टिस राजीव गुप्ता की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी. अब्दुल्ला आजम की तरफ से दलील दी गई है कि घटना के वक्त वे नाबालिग थे, इसलिए स्पेशल कोर्ट उनके मामले में सजा नहीं सुना सकती थी.
बता दें कि मुरादाबाद की कोर्ट ने 13 फरवरी को आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दो- दो साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी गई थी. इसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराए जाने की घोषणा कर दी. इसकी अधिसूचना भी आगामी 13 अप्रैल को जारी होने वाली है.
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अब्दुल्ला ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब्दुल्ला आजम से हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा गया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी निर्देश दिया कि वह अब्दुल्ला आजम की याचिका पर जल्द सुनवाई करें. अब अब्दुल्ला की याचिका पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है.
पूरा मामला जानिएबता दें कि 15 साल पहले 29 जनवरी 2008 को पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था, जिससे उनके समर्थक भड़क गए थे. इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था. इस हंगामे में अब्दुल्ला समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने इस मामले में हंगामा करने वाले सभी लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Abdullah Azam, Abdullah Azam Khan, Allahabad high court, Azam Khan, UP newsFIRST PUBLISHED : April 11, 2023, 10:08 IST
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