अमित सिंह
इलाहाबाद: यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी आसिफ के खिलाफ आपराधिक करवाई रद्द करने से इनकार कर दिया. अलीगढ़ जिले के रहने वाले आसिफ नाम के व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने कहा, “ऐसे अपराध, जिनमें लोगों या समुदायों के वर्गों के बीच नफरत को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें सख्ती से खत्म करना होगा. ऐसे अपराधों को समाज में फलने-फूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.” दरअसल, आरोपी पर भगवान शिव के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट कर हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप है.
आरोपी आसिफ पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट-2000 की धारा 66 के तहत थाना छर्रा, जिला अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया. केस के मुताबिक आरोपी ने फेसबुक पर हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां कीं. अन्य सह आरोपियों द्वारा सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने वाली और टिप्पणियां फेसबुक अकाउंट के कमेंट सेक्शन में की गई.
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बचाव पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में तर्क दिया कि आवेदक के फेसबुक पर पोस्ट की गईं कथित टिप्पणियां केवल अंजलि सिंह द्वारा फॉरवर्ड की गई थीं और यह टिप्पणियां याची ने नहीं लिखी हैं. इस पर न्यायालय ने कहा कि यदि कोई टिप्पणी है, जिसमें विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति है, तो धर्म के आधार पर इसे किसी के फेसबुक पर पोस्ट करना निश्चित रूप से एक अपराध होगा.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Allahabad high court, Lord Shiva, Prayagraj News, UP latest newsFIRST PUBLISHED : April 11, 2023, 11:04 IST
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