आपने भी घर में पाल रखा है कछुआ? जान लीजिए नियम, वरना हो सकती है जेल; जानें सजा और जुर्माना

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आपने भी घर में पाल रखा है कछुआ? जान लीजिए नियम, वरना हो सकती है जेल; जानें सजा और जुर्माना



अंजलि सिंह राजपूत/लखनऊ. भारत में कछुए को लोग लक्ष्मी मां का प्रतीक मानते हैं. यही वजह है कि लोगों के हाथों में आपने अक्सर कछुए की अंगूठी देखी होगी. इसके अलावा कई लोग तो कछुए को ही खरीद कर अपने घर के एक्वेरियम में रख लेते हैं. यह सोचकर कि इससे उनके ऊपर धन की वर्षा होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि कछुआ पालना आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है. इसके साथ आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लग सकता है. बता दें कि भारत में कछुओं की 29 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 28 प्रजातियां प्रतिबंधित हैं. जबकि 25 प्रजातियां शेड्यूल वन में आती हैं. यानी जिन्हें सबसे ज्यादा लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है. ऐसे में अगर आपने किसी भी प्रकार का कछुआ पाल रखा है, तो आपको भारी पड़ सकता है.

इस मामले पर जब टर्टल सर्वाइवर अलायंस इंडिया के निदेशक डॉ. शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कछुए को धर्म से जोड़कर उनको एक्वेरियम में रखना गैर कानूनी है. उन्होंने बताया कि भारत में 29 प्रजाति में से 28 प्रतिबंधित हैं. वहीं, 25 प्रजातियां शेड्यूल वन में आती है. ऐसे में किसी भी प्रकार के कछुए को घर में नहीं पाल सकते हैं.

तीन से सात साल की सजाडॉ. शैलेंद्र सिंह ने बताया कि किसी भी शेड्यूल वन में आने वाले जानवर को अगर घर में पाला जाए तो लोगों को तीन से सात साल की सजा हो सकती है. इसके साथ एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

वन विभाग को करें सूचितडॉ. शैलेंद्र सिंह के मुताबिक, अगर आपने अभी भी घर में कछुए को पाल रखा है तो सजा और कार्रवाई से बचने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दे सकते हैं. उनको कछुए को लौटा सकते हैं. अगर किसी और की सूचना पर आपके घर में कछुआ मिलता है और आपके ऊपर गैर कानूनी ढंग से उसे पालने का दोष साबित हो जाता है. इस कारण आपको कम से कम तीन से सात साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना तो झेलना ही पड़ेगा.
.Tags: Local18, Lucknow news, UP newsFIRST PUBLISHED : November 7, 2023, 12:21 IST



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