आपकी भी है खाद की दुकान तो जान लें यह नियम, इस गलती पर सीज हो सकती है शॉप

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मऊ: यदि आपकी खाद की दुकान है और यूरिया के साथ ही अन्य फर्टिलाइजर (खादों) की सप्लाई कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं. दरअसल, खाद की दुकानों के लिए कई नियमों का पालन करना होता है. ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा बनाए गए नियम को जान लेना जरूरी है क्योंकि नियमों का पालन नहीं करने पर आपकी दुकान सीज की जा सकती है.
लोकल 18 से बात करते हुए जिला कृषि अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता बताते हैं कि रवि की फसल की बुवाई लगभग हो चुकी है. कुछ मात्रा में ही बुवाई रह गई है. ऐसे में अब लोगों को खाद की आवश्यकता ज्यादा है. इसके लिए मऊ जिले में खाद की सप्लाई प्राइवेट और सरकारी दुकानों पर कर दी गई है. इसके साथ ही सभी दुकानों को निर्देश दे दिया गया है कि सरकार द्वारा जारी किए गए रेट पर ही खाद की सप्लाई करें. यदि कोई भी दुकानदार चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट यदि सरकारी रेट से ऊपर बिक्री करते हुए पाया जाएगा तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. सोम प्रकाश गुप्ता ने बताया है कि किसानों कि समस्याओं को देखते हुए जनपद में पर्याप्त मात्रा में खाद मंगा दी गई है.

कोई दुकानदार ओवर रेटिंग खाद की सप्लाई न करने पाएं इसलिए समय-समय पर दुकानों की जांच की जा रही है. ऐसी स्थिति में यदि कोई दुकानदार ओवर रेटिंग खाद बेचते हुए पाया जा रहा है तो उसे सीज भी किया जा रहा है. इसलिए यदि कोई दुकानदार इस तरह की खाद की दुकान चल रहा है तो वह खाद की सप्लाई न करें. यदि ऐसा करता पाया जाता है तो उसकी दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.FIRST PUBLISHED : January 1, 2025, 21:08 IST

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