हाइलाइट्ससुप्रीम कोर्ट ने सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह आजम खान की अयोग्यता के केस पर कल ही सुनवाई कर फैसला करे.कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी 10 नवंबर तक रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी नहीं करने को कहा.कोर्ट ने कहा कि आजम खान की याचिका पर फैसला आने के बाद आयोग 11 नवंबर को अधिसूचना जारी कर सकता है.नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे भाषण के मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका पर विशेष सत्र अदालत को कल यानी गुरुवार को ही सुनवाई करके फैसला सुनाने का निर्देश दिया है.
प्रधान न्यायाधीश डीवाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसके साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है.
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रामपुर की एक विशेष अदालत ने पिछले महीने 27 अक्टूबर को आजम खान को नफरत भरे भाषण के मामले में दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 28 अक्टूबर को वरिष्ठ सपा विधायक को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी और रामपुर सदर विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया.
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वर्ष 2019 में दिए इस कथित नफरती भाषण के मामले में दोषी ठहराए जाने और तीन साल की जेल की सजा के बाद आजम खान ने राज्य विधानसभा से अपनी अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सत्र अदालत और चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया. (भाषा इनपुट के साथ)ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Azam Khan, Rampur news, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : November 09, 2022, 18:05 IST
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