PIL against prayagraj magh mela nad holy bath in sangam filed in allahabad high court upat

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Daily wage workers will also be entitled to old pension Allahabad High Court - इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला



प्रयागराज. कोरोना के बढ़ते मामलों (Corona Third Wave) के बीच प्रयागराज (Prayagraj) में 14 जनवरी से शुरू होने जा रहे माघ मेले (Magh Mela) में शाही स्नान के साथ-साथ श्रद्धालुओं की भीड़ पर रोक लगाने  की मांग में एक जनहित याचिका (PIL) इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में दाखिल की गई है. जनहित याचिका में कहा गया है कि कोरोना प्रकोप को देखते हुए श्रद्धालुओं के स्नान को प्रतिबंधित किया जाये. यदि नियंत्रण नहीं किया गया तो कोरोना संक्रमण तेजी से पूरे देश में फैल जायेगा. याचिका में कल्पवासियों और अखाड़ों के संतों को छोड़कर बाकी श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की गई है.
पर्यावरण कार्यकर्ता उत्कर्ष मिश्र की ओर से दाखिल जनहित याचिका कोअर्जेंट मामला बताकर शीघ्र सुनवाई की मांग में निबंधक लिस्टिंग के समक्ष अर्जी दाखिल की गई है. जनहित याचिका में कहा गया है कि लाखों की भीड़ के बीच कोविड प्रोटोकॉल का पालन करा पाना कतई संभव नहीं होगा. मेले में न सभी की टेस्टिंग की जा सकती है और न ही कोविड की जांच कराई जा सकती है. जनहित याचिका में कहा गया है पिछले साल हरिद्वार में हुए महाकुंभ में संक्रमण न फैलने के ऐसे ही दावे किए गए थे. बाद में हालात बिगड़ने पर मेले को बीच में ही रोकना पड़ा था. अगर प्रयागराज के माघ मेले में भी रोक लगाकर श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित नहीं किया गया तो यहां भी हालात बिगड़ सकते हैं. तमाम लोगों की जिंदगी और सेहत खतरे में डालने से पहले ही मेले में पर रोक लगा देनी चाहिए.

कल्पवासियों  को ही रहने की इजाजत होयाचका में कहा गया है कि सिर्फ कल्पवासियों  को ही रहने की इजाजत देनी चाहिए. कल्पवासियों व अखाड़े के संतों को ही स्नान करने की अनुमति देनी चाहिए. आम श्रद्धालुओं को मेले में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए. अगर श्रद्धालुओं की भीड़ को नहीं रोका गया तो कोरोना के हालात देश में बेकाबू हो सकते हैं. याचिका में कहा गया है कि या तो  मेले के आयोजन पर रोक लगाई जाए या सरकार से कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाये. इलाहाबाद हाईकोर्ट जल्द इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकती है.

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