Mahant Death Case: Anand Giri and Aadhya Prasad Tiwari in judicial custody for 14 days

admin

Mahant Death Case: Anand Giri and Aadhya Prasad Tiwari in judicial custody for 14 days



सीजेआई की अदालत ने आनंद गिरी और आद्या प्रसाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा.judicial custody : कोर्ट में सीबीआई के अधिकारी और आनंद गिरि के वकील मौजूद थे. सीजेएम कोर्ट में आधे घंटे हुई बहस के बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है. अब 18 अक्टूबर को आनंद गिरि और आद्या प्रसाद तिवारी की पेशी होगी.प्रयागराज. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत मामले में कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है. महंत की मौत के मामले के मुख्य आरोपी आनंद गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है. कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को 14 दिन और न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है.
मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद सीजेएम कोर्ट में इन दोनों आपोपियों को लेकर हुई सुनवाई. हालांकि वीडियो कॉफ्रेंसिंग से आनंद गिरि और आद्या प्रसाद तिवारी की पेशी आज नहीं हो सकी. कोर्ट में सीबीआई के अधिकारी और आनंद गिरि के वकील मौजूद थे. सीजेएम कोर्ट में आधे घंटे हुई बहस के बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है. अब 18 अक्टूबर को आनंद गिरि और आद्या प्रसाद तिवारी की पेशी होगी. बता दें कि सीबीआई ने 4 अक्टूबर को 7 दिन की कस्टडी रिमांड पूरी होने पर आनंद गिरि को नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल किया था. आनंद गिरि के वकील विजय द्विवेदी ने सीजेएम कोर्ट में उनका पक्ष रखा.
बलवीर गिरि का पट्टकाभिषेक
बता दें कि महंत नरेद्र गिरि के उत्तराधिकारी के रूप में मंगलवार को बलवीर गिरि का पट्टकाभिषेक कर दिया गया. युवा संन्यासी बलवीर निरंजनी अखाड़े के उप महंत के रूप में अब तक हरिद्वार स्थित विल्केश्वर महादेव मंदिर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. मंगलवार को षोडशी पूजा के बाद दिन के 12 बजे से बाघंबरी गद्दी मठ में नए महंत के रूप में बलवीर गिरि का पट्टकाभिषेक किया गया. चादर विधि में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी के अलावा पंच परमेश्वर समेत कई महामंडलेश्वर और महंत मौजूद थे.पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.हमें Facebook, Twitter, Instagram और Telegram पर फॉलो करें.



Source link