Last Updated:March 02, 2025, 06:45 ISTUP Women Schemes: उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को ध्यान में रखते हुए तरह-तरह की योजना चला रही है. इस योजना का नाम मातृत्व शिशु और बालिका मदद योजना है. इसमें गर्भवती महिलाओं को 25000 रुप…और पढ़ेंLocal 18 basti हाइलाइट्सउत्तर प्रदेश सरकार ने मातृत्व शिशु और बालिका मदद योजना शुरू की.महिला श्रमिकों को संस्थागत प्रसव पर 25000 रुपए मिलेंगे.पहली और दूसरी बालिका संतान पर 25000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी.बस्ती: उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए कई सारी योजनाएं चला रहा है. उनमें से एक महत्वपूर्ण योजना का नाम ‘मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना’ है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से उन महिलाओं की मदद करना है, जो निर्माण कार्य में लगी हुई हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है. आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें प्रसव के पूर्व और प्रसव के बाद कार्यों में लगना पड़ता है. यह योजना राज्य की सभी निमार्ण श्रमिक महिलाओं को प्रसव के बाद आराम देने और उनके खाने-पीने की उत्तम व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.
जानें क्या है पात्रता
बस्ती श्रम प्रवर्तन अधिकारी नागेंद्र त्रिपाठी ने लोकल 18 को बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए निर्माण श्रमिक पंजीयन लाभार्थी को पंजीकरण के बाद कम से कम एक साल (365 दिन) की बोर्ड सदस्यता अवधि पूरी करनी होगी. मातृत्व और शिशु योजना का लाभ श्रमिक के पहले दो प्रसवों तक ही दिया जाएगा. महिला श्रमिकों को केवल संस्थागत प्रसव (अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में) पर ही मातृत्व लाभ मिलेगा. यह योजना पहली और दूसरी बालिका संतान होने पर दी जाएगी. साथ ही निःसंतान दंपत्ति द्वारा कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका को भी इस योजना में लाभ मिलेगा.
जानें कितनी मिलेगी सहायता राशि
उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को कई प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. मातृत्व हित लाभ में पंजीकृत पुरुष कामगारों को एकमुश्त 6,000 रुपए दिया जाएगा. महिला श्रमिक को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के बराबर राशि 1,000 रुपए चिकित्सा बोनस के रूप में दी जाएगी.
शिशु के लाभ में अगर शिशु लड़का है, तो 20000 रुपए और लड़की होने पर 25000 रुपए की राशि दी जाएगी. इस योजना का लाभ जो पहले 2 बच्चों तक दी जाएगी, बालिका मदद योजना में पहली बालिका या दूसरी बालिका होने पर 25000 रुपए की राशि दी जाएगी. जन्म से दिव्यांग बालिका के मामले में 50,000 रुपए की सावधि जमा 18 साल की उम्र तक अविवाहित रहने पर दी जाएगी.
आवेदन के लिए जानें दस्तावेज
नागेंद्र त्रिपाठी बताते है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है जिनमें आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, स्थायी प्रमाण, शिशु का जन्म प्रमाण, चिकित्सक द्वारा दिया गया प्रसव प्रमाण पत्र, वैधानिक गोद प्रमाण पत्र (अगर लागू हो), बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फोन नंबर और ईमेल आईडी शामिल है.
इन सभी प्रमाण पत्रों के फोटो कॉपी को लेकर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर संपर्क कर आवेदन करवा सकते है. आवेदन के पश्चात आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों के फोटो कॉपी लेकर अपने श्रम प्रवर्तन कार्यालय में जमा करना होगा.
Location :Basti,Uttar PradeshFirst Published :March 02, 2025, 06:45 ISThomeuttar-pradeshयूपी में गर्भवती महिलाओं को बेटी होने पर सरकार देगी 25000, फटाफट करें आवेदन