Agency:News18 Uttar PradeshLast Updated:January 22, 2025, 07:49 ISTMoradabad News: मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने कंपाउंडिंग कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए है, जिन्होंने निर्माण नियमों का उल्लंघन किया है. एमडीए के अनुसार कंपाउंडिं…और पढ़ेंX
कंपाउंडिंग प्रक्रिया शुरू की गई।पीयूष शर्मा/मुरादाबाद: यूपी के मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने कंपाउंडिंग कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए है, जिन्होंने निर्माण नियमों का उल्लंघन किया है. एमडीए के अनुसार कंपाउंडिंग प्रक्रिया के जरिए निर्माण संबंधी अनियमितताओं को कानूनी ढांचे में लाया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. इसके तहत आवेदक प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
कंपाउंडिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे. एमडीए द्वारा जांच और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नक्शा पास कराने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि भवन के सामने कम से कम 9 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए. यदि सड़क की चौड़ाई इससे कम है, तो नक्शा पास नहीं होगा. एमडीए अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे निर्माण शुरू करने से पहले नक्शा स्वीकृत जरूर करा लें. ताकि अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके.
अवैध कॉलोनी का नहीं पास होगा नक्शा
अवैध तरीके से बसने वाली किसी कालोनी में नक्शा पास नहीं होगा. ऐसी कालोनियों में भी नक्शा पास हो सकता है. जहां का लेआउट मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से पास करा लिया गया हो. इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अनियमित निर्माण को वैध बनाकर शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है.
एमडीए सचिव ने बताया
एमडीए सचिव अंजुलता ने बताया कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए है. जिन्होंने निर्माण नियमों का उल्लंघन किया है. इससे उन्हें अपने निर्माण को वैध बनाने का अवसर मिलेगा. इस प्रक्रिया के तहत आवेदक को अपने निर्माण के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी. इसमें निर्माण का पता निर्माण का प्रकार और निर्माण का क्षेत्रफल आदि शामिल हैं. इसके अलावा आवेदक को अपने निर्माण के लिए आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे.
वहीं, एमडीए द्वारा जांच और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा. यदि आवेदक का निर्माण नियमों के अनुसार है तो उसे वैध माना जाएगा, लेकिन यदि निर्माण नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध माना जाएगा. इस प्रक्रिया से शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जाएगा.
यह है कंपाउंडिंग प्रक्रिया
एमडीए के अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान यदि कोई ऐसा हिस्सा बना है. जो प्राधिकरण के मानकों का उल्लंघन करता है तो इसे कंपाउंडिंग के जरिए वैध कराया जा सकता है. सुनवाई के दौरान आवेदक को सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र के साथ अपनी कंपाउंडिंग अर्जी और भवन का संशोधित नक्शा प्रस्तुत करना होगा.
ऐसे मे यदि पहले से नक्शा स्वीकृत है तो उसमें अतिरिक्त निर्माण को शामिल कराना होगा. इस प्रक्रिया में एमडीए द्वारा निर्धारित सम्मन शुल्क जमा कर निर्माण को वैधता दी जाएगी. अगर किसी ने बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण शुरू कर दिया है तो वह भी नियमानुसार नक्शा बनवाकर उसे पास करा सकता है.
नक्शा पास कराने के लिए ये शर्तें होंगी लागू
एमडीए ने स्पष्ट किया है कि नक्शा पास कराने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि भवन के सामने कम से कम 9 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए. यदि सड़क की चौड़ाई इससे कम है तो नक्शा पास नहीं होगा.
एमडीए अधिकारियों ने लोगों से अपील किया है कि वे निर्माण शुरू करने से पहले नक्शा स्वीकृत जरूर करा लें. ताकि अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके. अवैध तरीके से बसने वाली किसी कालोनी में नक्शा पास नहीं होगा. ऐसी कालोनियों में भी नक्शा पास हो सकता है. जहां का लेआउट मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से पास करा लिया गया हो.
Location :Moradabad,Uttar PradeshFirst Published :January 22, 2025, 07:49 ISThomeuttar-pradeshआपने किया है अवैध निर्माण, तो घबराएं नहीं, इस तरह आवेदन कर बना सकते हैं वैध