आजमगढ़: खेतों में लगी फसल यदि किसी कारण से खराब हो जाती है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से किसानों को इसके लिए भरपूर मुआवजा दिया जा रहा है. पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी रबी फसल की सुरक्षा के लिए इस योजना का उपयोग कर सकते हैं. सरकार द्वारा विभिन्न जिलों के लिए अलग-अलग बीमा और प्रीमियम की राशि निर्धारित की गई है. इसमें एक एकड़ की फसल नुकसान होने पर सरकार द्वारा 74,800 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
देना होगा 1,122 रुपये प्रीमियमइस योजना का लाभ लेने के लिए आजमगढ़ के किसानों को केवल 1,122 रुपए का प्रीमियम जमा करना होगा. इस धनराशि में एक हेक्टेयर गेहूं की फसल का बीमा कराया जा सकता है जिसमें फसल नुकसान होने पर किसान को सरकार की तरफ से 74,800 की राशि मुआवजे के रूप में दी जाएगी. आजमगढ़ जिले में किसानों ने इस बार 2.36 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल की बुवाई की है.
प्राकृतिक आपदा से नुकसान की सरकार करेगी भरपाईशासन द्वारा किसानों के लिए गेहूं, मटर, आलू और चने की फसल का बीमा करने के लिए बीमा प्रीमियम की अलग-अलग धनराशि निर्धारित की गई है. आजमगढ़ में गेहूं की खेती करने वाले किसान ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं. किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुई फसलों पर सरकार द्वारा किसानों को या मुआवजा दिया जाएगा.
इस तरह से कर सकते हैं आवेदन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए ऋणी किसान अपने बैंक और नॉन ऋणी किसान किसी भी जन सेवा केंद्र के जरिए फसल के रकबे के हिसाब से आगामी 31 दिसंबर तक गेहूं फसल का बीमा कर सकते हैं. इसके लिए किसान को आधार कार्ड जमीन के दस्तावेज के साथ-साथ बैंक पासबुक आदि डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी.
Tags: Azamgarh news, Local18FIRST PUBLISHED : December 9, 2024, 20:59 IST