नोएडा. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने शुक्रवार को शहर में एक समूह हाउसिंग सोसाइटी (Housing Society) पर अपशिष्ट निपटान में कथित कुप्रबंधन के लिए जुर्माना (Fine) लगाया. यह जानकारी अधिकारियों ने दी. अधिकारियों ने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सलील यादव के नेतृत्व में जीएनआईडीए के एक निरीक्षण दल ने पाया कि सोसाइटी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का उल्लंघन हो रहा है. उन्होंने कहा कि इसके तहते बड़ी सोसाइटी, शिक्षण संस्थानों आदि को कूड़े का निस्तारण खुद ही करना होता है.
अधिकारियों ने बताया कि हिमसागर सोसाइटी पर कचरे का ठीक तरह से निपटान को लेकर 11,700 रुपये का जुर्माना लगाया गया और जुर्माना राशि तीन कार्य दिवसों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया.
बिना मंजूरी के शुरू की गई थीवहीं, कल खबर सामने आई थी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट से पता चला है कि नोएडा के स्पोर्ट्स सिटी (Noida Sports City) के लिए 4,500 करोड़ रुपये के भूखंड उन संस्थाओं को आवंटित किए गए थे जो निर्धारित कुल मूल्य, कारोबार या पिछले अनुभव के तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे. उत्तर प्रदेश सरकार के ’न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Noida) में भूमि अधिग्रहण और संपत्तियों के आवंटन’ पर कैग की प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट शुक्रवार को विधानसभा में पेश की गई. इसमें यह भी कहा गया है कि स्पोर्ट्स सिटी योजना बिना मंजूरी के शुरू की गई थी.
देश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया थान्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) ने 2011-16 के दौरान चार खेल शहरों के एकीकृत विकास के लिए 33.44 लाख वर्गमीटर माप के चार भूखंड आवंटित किए, ताकि राष्ट्रीय खेलों, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाड खेल जैसे प्रमुख खेलों का आयोजन किया जा सके. ऑडिट से पता चला है कि वर्ष 2008 में पहली स्पोर्ट्स सिटी योजना की शुरुआत के समय मास्टर प्लान-2021 में स्पोर्ट्स सिटी की कोई श्रेणी नहीं थी. इसे मास्टर प्लान -2031 में शामिल किया गया था, जिसे 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था.
(इनपुट- भाषा)पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi. हमें Facebook, Twitter, Instagram और Telegram पर फॉलो करें.Tags: Delhi-NCR News, Noida news
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