इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट से पीएम नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए वाराणसी लोकसभा चुनाव के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने चुनाव याचिका 45 दिन की मियाद सीमा की समाप्ति के बाद दाखिल करने के चलते उसे खारिज कर दिया. याचिका विजय नंदन की ओर से दाखिल की गई थी. जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज की. चुनाव याचिका तीन सितंबर को पेश की गई थी. याचिका निर्धारित अवधि से 19 दिन की देरी से दाखिल की गई थी. जनप्रतिनिधित्व कानून में याचिका दाखिल करने में हुई देरी की माफी की व्यवस्था नहीं है.याचिका समय सीमा 45 दिन के भीतर दाखिल करने पर ही सुने जाने की व्यवस्था है. कोर्ट ने याची से पूछा था कि क्या वह इस पहलू पर समय लेना चाहते हैं. याची ने समय की मांग की थी. इस पर कोर्ट ने याचिका को 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था.FIRST PUBLISHED : October 18, 2024, 20:12 IST