मैनपुरी. जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी की छात्रा की मौत मामले में दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को जानकारी दी गई. राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मैनपुरी छात्रा की मौत मामले में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही पीड़िता की मां की नार्को एनालिसिस की अनुमति के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है.
मां नहीं कर रही सहयोग
कोर्ट में जानकारी राज्य सरकार की तरफ से महेंद्र प्रताप सिंह की दी गई. इस जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ कर रही है. कोर्ट को यह भी बताया गया है कि पीड़िता की मां अपना कोर्ट में बयान दर्ज कराने में सहयोग नहीं कर रही है. कोर्ट ने निचली अदालत को एसआईटी को पीड़िता की मां की नार्को एनालिसिस कराने की अर्जी तय करने का निर्देश दिया है.
22 दिसम्बर को दर्ज होंगे बयान
हाईकोर्ट ने इस मामले में 22 दिसंबर को मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता की मां को धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपना बयान दर्ज कराने का भी आदेश दिया है. हालांकि याची का कहना था कि मां बयान दर्ज कराने को तैयार हैं. वकीलों की हड़ताल व अन्य वजह से बयान दर्ज नहीं किया जा सका है. सहयोग न करने का कथन निराधार है. सरकार की तरफ से कहा गया कि एसआईटी हर पहलू पर विवेचना कर रही है. अब मामले की अगली सुनवाई 11जनवरी को होगी.
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