दिल्ली-NCR के 30 प्राइवेट स्कूलों पर मंडराया खतरा, रद्द हो सकता है लाइसेंस, लिस्ट में DPS सहित ये बड़े नाम

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दिल्ली-NCR के 30 प्राइवेट स्कूलों पर मंडराया खतरा, रद्द हो सकता है लाइसेंस, लिस्ट में DPS सहित ये बड़े नाम

गाजियाबाद. दिल्ली-एनसीआर के 30 स्कूलों पर जिला प्रशासन की सख्ती शुरू हो गई है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद के 30 स्कूलों पर आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिला नहीं लेने का आरोप है. शनिवार को गाजियाबाद के डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने सभी स्कूलों को आरटीई के तहत दाखिला नहीं लेने पर फटकार लगाई है. बता दें कि डीएम ने इन 30 स्कूलों के प्रतिनिधियों को शनिवार को बुलाया था. डीएम ने सभी स्कूलों को साफ हिदायत दी कि अगर 24 जुलाई तक दाखिला से संबंधित रिपोर्ट जमा किया तो कार्रवाई होगी. बता दें कि गाजियाबाद में पिछले सत्र में आरटीई के तहत दाखिला नहीं लेने वाले 6 बड़े स्कूलों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं.

गाजियाबाद में आरटीई के तहत दाखिला नहीं मिलने की लगातार शिकायतें आ रही थीं. इसी को ध्यान में रखकर शनिवार को डीएम ने स्कूलों के प्रतिनिधियों को बुलाया था. डीएम ने इस मीटिंग में दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड द्वारा आरटीई के तहत एक भी दाखिला नहीं लेने पर नाराजगी जताई. डीएम ने कहा कि इस साल आरटीई के तहत दाखिला नहीं करने वाले स्कूलों पर भी निश्चित रूप में कार्यवाई की जाएगी. इस मीटिंग में बैठक में डीपीएस वसुंधरा, उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स शास्त्रीनगर, के आर मंगलम स्कूल, वैशाली, शम्भू दयाल ग्लोबल पब्लिक स्कूल दयानन्द नगर, अमेटी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 6 वसुन्धरा, गुरुकुल द स्कूल डासना रोड, डीएलएफ पब्लिक स्कूल राजेन्द्रनगर, कैम्ब्रिज स्कूल इन्दिरापुरम सहित कुल 30 स्कूल के प्रतिनिधि शामिल थे.

डीएम ने 30 स्कूलों के प्रतिनिधियों को बुलाया था मीटिंग मेंडीएम ने बारी-बारी से सभी स्कूलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उन्हें सभी बच्चों का दाखिला करने हेतु निर्देशित किया. जिलाधिकारी महोदय ने सभी स्कूलों को नसीहत देते हुए कहा कि सिस्टम से ऊपर कोई नहीं है. जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों को 24 जुलाई 2024 तक समय दिया है. उसके बाद स्कूलों के विरुद्ध कार्यवाई अमल में लाई जाएगी.

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आपको बता दें कि आरटीई के तहत अब स्कूलों को फीस की रसीद और स्कूलों द्वारा दी जाने वाली जानकारी एक होनी चाहिए. जिला प्रशासन को स्कूलों द्वारा गलत जानकारी दिए जाने पर कार्रवाई निश्चित है. बता दें गाजियाबाद में हजारों बच्चों को आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे यूपी के निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने के प्रावधान किए गए हैं.

अब गाजियाबद के इन स्कूलों को 24 जुलाई तक बताना होगा कि इस साल कितने बच्चों को आरटीई के तहत दाखिला लिया. फिर जिला प्रशासन जांच करेगी और इसमें अगर गलतियां मिलेगी तो स्कूल का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.
Tags: Delhi news, Ghaziabad News, NCR News, Private schoolsFIRST PUBLISHED : July 20, 2024, 21:26 IST

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