गाजियाबाद. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने निर्माण संबंधी नियमों में बदलाव किया है. अब नक्शे के विपरीत निर्माण कराना मुश्किल होगा. भवन निर्माण के समय लोगों को इमारत के बाहर जीडीए द्वारा स्वीकृति नक्शा लगाना होगा. ऐसा न करने पर जीडीए भवन स्वामी पर कार्रवाई करेगी. जीडीए ने यह बदलाव लोगों द्वारा निर्माण के समय किए जा रहे अवैध निर्माण के चलते किया गया है.
अभी तक बिल्डर आवास का नक्शा पास कराते थे, बाद में उसमें व्यावसायिक एक्टिविटी शुरू करने के लिए डिजाइन बदल देते थे. ऐसे ही कई प्रकरण सामने आए हैं. इसके बाद जीडीए ने अब नए प्लान पर कार्य शुरू कर दिया. इसके तहत अब भवन स्वामी को निर्माण साइट पर ही जीडीए से पास नक्शा भी चस्पां करना होगा. ऐसा नहीं किए जाने पर जीडीए एक्शन लेगा.
इस पॉलिसी को स्वयं जीडीए वीसी कृष्णा करुणेश द्वारा तैयार किया गया है. अभी तक केवल इतना था कि पहले जीडीए से नक्शा पास कराओ. अगर साइट पर जीडीए की टीम जांच के लिए पहुंचती है तो उसे पास नक्शा दिखाओ. जीडीए की टीम जांच करने के बाद चली जाती थी. अगर निर्माण नक्शे से अधिक हुआ तो उस मामले में जीडीए का नियोजन विभाग कार्रवाई करता था.
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