किसानों को अनुदान पर दिए जा रहे हैं सोलर पंप, जल्द करें आवेदन, पहले आओ..पहले पाओ..

admin

किसानों को अनुदान पर दिए जा रहे हैं सोलर पंप, जल्द करें आवेदन, पहले आओ..पहले पाओ..



सनन्दन उपाध्याय/बलिया: किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत अनुदान पर एक निर्धारित लक्ष्य के आधार पर किसानों को सोलर पंप दिया जाएगा. 20 जनवरी 2024 से लक्ष्य पूरा होने से पहले ऑनलाइन बुकिंग किया जा सकता है. इस योजना में पहले आओ पहले पाओ पर आधारित किसानों को वरीयता देते हुए चयन किया जाएगा. जिले में 398 अलग- अलग प्रकार के क्षमता वाले सोलर पंप वितरित करने का लक्ष्य है. अनुदान में 30% हिस्सा राज्य का तो वहीं 30% हिस्सा केंद्र का होगा.

उप कृषि निदेशक मनीष कुमार सिंह ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को विभागीय वेबसाइट – www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य है. किसानों का चयन जिले के लक्ष्य सीमा से 110% तक पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा.

ध्यान देने योग्यकिसानों को ऑनलाइन आवेदन के साथ ₹5,000 का टोकन धन के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा. एक सप्ताह के अंदर कृषकों को अवशेष अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान के द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन जमा करना होगा. अन्यथा किसानों का चयन स्वत: निरस्त हो जाएगा और टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी. प्रदेश में सिंचाई के लिए विद्युत विहीन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है. उक्त के अलावा वो किसान जिनके ट्यूबेल पर सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे उन लाभार्थियों के ट्यूबेल पर पहले के विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे. जिन-जिन किसानों के ट्यूबेल पर सोलर पंप की सुविधा दी जाएगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा.

लाभ के साथ शर्त भी2HP के लिए 4 इंच, 3 व 5 एचपी हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एचपी हेतु 8 इंच की बोरिंग अनिवार्य रहेगी. जो किसान की अपनी बोरिंग होगी सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाए जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी और आवेदन निरस्त हो जाएगा. 22 फीट तक 2 एचपी सर्फेस, 50 फीट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक की 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एचपी सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई के लिए 7.5 एचपी और 10 एचपी सबमर्सिबल सोलर पंप प्रयुक्त होते हैं. किसान द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि (AIF) से नियमानुसार ब्याज में छूट अनुमन्य है. कृषक सोलर पंप स्थापित होने के बाद स्थान नहीं बदलेंगे.
.Tags: Hindi news, Local18, UP newsFIRST PUBLISHED : January 18, 2024, 11:57 IST



Source link