Gyanvapi Case: व्यासजी तहखाने के रिसीवर नियुक्त हुए डीएम, वजूखाने की सफाई पर फैसला आज

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Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट में 'शिवलिंग' पर हिंदू पक्ष ने कर दी ऐसी मांग, मुस्लिम पक्ष ने नहीं किया विरोध



हाइलाइट्सअदालत ने जिलाधिकारी को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया हैजिला जज ने कहा कि विवादित आराजी नंबर 9130 के दक्षिणी छोर स्थित व्यास जी के तहखाने की उचित देखरेख जरूरी हैवाराणसी. जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने जिलाधिकारी को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया है. मंदिर पक्ष की मांग पर अदालत ने जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया. मुस्लिम पक्ष की याचिका को ख़ारिज करते हिये जिला जज ने कहा कि विवादित आराजी नंबर 9130 के दक्षिणी छोर स्थित व्यास जी के तहखाने की उचित देखरेख जरूरी है. साथ ही अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी.

गौरतलब है कि व्यास परिवार के शैलेंद्र पाठक की तरफ से जिला अदालत में एक वाद दाखिल किया गया था. उन्होंने वाद में कहा था कि व्यास जी के तहखाने पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी कब्जा कर सकती है, इसलिए तहखाने की देखरेख की जिम्मेदारी वाराणसी के जिलाधिकारी को दी जानी चाहिए. अदालत ने मामले की सुनवाई की और आदेश की पत्रावली सुरक्षित रख ली. बुधवार की देर शाम आदेश की प्रति अदालत ने वेबसाइट पर अपलोड कर दी. हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि ज्ञानवापी  हिस्सों पर मसजिद कमिटी काबिज है. लिहाजा किसी भी हिस्से को सुपुर्दगी  में दिए जाने की जरुरत नहीं है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस आपत्ति को ख़ारिज करते हुए व्यास जी तहखाने को डीएम के सुपुर्द कर दिया. हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है कि जिला अदालत के आदेश को पढ़ने के बाद इस मामले में अगला कदम उठाया जाएगा.

उधर गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने की सफाई को लेकर भी फैसला होना है. जिला प्रशासन ने सफाई को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों की अजा बैठक बुलाई है, ताकि सफाई कैसे हो इस पर फैसला किया जा सके. बता दें कि मंगलवार को हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने की सफाई के आदेश दिए थे, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की थी.

.Tags: Gyanvapi controversy, Varanasi newsFIRST PUBLISHED : January 18, 2024, 09:55 IST



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