इस तारीख से पहले जमा करें हाउस टैक्स, नहीं तो नए साल में सील होगा घर

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इस तारीख से पहले जमा करें हाउस टैक्स, नहीं तो नए साल में सील होगा घर



विशाल भटनागर/मेरठ: मेरठ नगर निगम से संबंधित क्षेत्र में रह रहे भवन स्वामी ने अगर अभी तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है. तो ऐसे सभी उपभोक्ता जल्द से जल्द अपना हाउस टैक्स जमा कर दें. जिससे कि वह विभाग द्वारा दी जा रही छूट का लाभ भी उठा सके. अन्यथा जो भी उपभोक्ता 31 दिसंबर तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं करेंगे. ऐसे सभी उपभोक्ताओं पर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मेरठ अपर नगर आयुक्त ममता मालवीय ने बताया कि नगर निगम से संबंधित ऐसे सभी उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं. जिन पर विभाग का लाखों रुपए बकाया है. उन्होंने कहा कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है वह 31 दिसंबर से पूर्व अपना हाउस टैक्स जमा कराते हुए हुए छूट का लाभ ले सकते हैं. जो उपभोक्ता निर्धारित समय पर हाउस टैक्स जमा नहीं करेंगे. तो ऐसे सभी उपभोक्ताओं पर विभाग द्वारा नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी. जिसमें एक तरफ जहां उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही उनके भवन को सील भी किया जा सकता है.

12 वार्डों को किया गया चिन्हितबतातें चलें कि मेरठ नगर निगम से संबंधित 90 वार्ड में शास्त्री नगर, ब्रह्मपुरी, लिसाड़ी गेट, कंकरखेड़ा, देहली गेट सहित 12 ऐसे वार्ड को चिन्हित किया गया है. जिनमें रह रहे हजारों उपभोक्ताओं पर नगर निगम का लाखों रुपए बकाया है. इन सभी उपभोक्ताओं से विभाग द्वारा नए गृह कर के अनुसार ही चार्ज वसूला जाएगा. इनमें, भवन, दुकान सहित अन्य प्रकार के संपत्ति शामिल है. जिन्हें पहले 20 दिन का नोटिस दिया गया है.

जारी किया जाएगा दूसरा नोटिसइसके बाद 10 दिन का ओर नोटिस दिया जाएगा. अगर फिर भी यह लोग अपना ग्रह कर नहीं जमा करते तो. तो ऐसे सभी लोगों के भवन को नगर निगम द्वारा नियमों के अंतर्गत सील किया जा सकता हैं. यह सीलिंग कार्रवाई तभी समाप्त होगी. जब भवन स्वामियों द्वारा अपना टैक्स जमा कर दिया जाएगा.
.Tags: Local18, Meerut news, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : December 4, 2023, 21:38 IST



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