कानपुर. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कानपुर (Kanpur) जिले के बहुचर्चित बिकरू कांड (Biku Case) में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे (Gangster Vikas Dubey) की पत्नी ऋचा दुबे (Richa Dubey) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगी है. ऋचा ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की मांग वाली याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने ऋचा दुबे को एक सफ्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरेंडर के बाद ऋचा दुबे जमानत की याचिका दाखिल कर सकती है.
ऋचा दुबे की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि मामले में जब चार्जशीट भी दायर हो चुकी है तो फिर FIR निरस्त करने की मांग कैसे की जा सकती है? वहीं, ऋचा की तरफ से पेश हुए वकील और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.
ये मामला है दर्जगौरतलब है कि ऋचा ने अपने खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की FIR रद्द करने की मांग की थी. इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धारा 419 और 420 के तहत दर्ज मामले में FIR रद्द करने से मना कर दिया था. ऋचा ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. बता दें कि विकास दुबे ने जुलाई 2020 में दबिश देने गई पुलिस पार्टी पर घात लगाकर हमला किया था. इस हमले में आठ पुलिसकर्मी शहीद हुए थे. जिसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे समेत पांच गुर्गों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था.
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