ग्रेटर नोएडा. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की टीम ने घर की छत पर बिना अनुमति लगे मोबाइल टॉवर को हटाने की कार्रवाई की. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के आदेश पर अमल करते हुए प्राधिकरण ने ये कार्रवाई की है. तय जगह पर अनुमति लेकर ही मोबाइल टाॅवर (Mobile Tower) लगाने की हिदायत भी दी गई है. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) ने खेड़ी गांव में एक घर की छत पर बिना अनुमति के लगे मोबाइल टॉवर को हटा दिया है. जहां पर टॉवर लगाया गया था, उसके आसपास के निवासियों ने टॉवर हटाने के लिये हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
हाई कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल दो की टीम ने आज मोबाइल टावर को हटा दिया है. दरअसल, ग्रेटर नोएडा में मोबाइल टॉवर लगाने की अनुमति प्राधिकरण से लेनी होती है. प्राधिकरण की तरफ से तय जगहों पर ही टॉवर लगाने की अनुमति दी जायेगी. उसके लिए तय शर्तों का भी पालन करना होगा. टॉवर लगाने के लिए शुल्क भी निर्धारित है. उसका भुगतान करने पर ही अनुमति मिलेगी.
टॉवर लगाने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र के साथ एक लाख रुपये शुल्क देय होगा. अगर पहले से टॉवर लगा लिया है और अनुमति के लिए बाद में आवेदन किया है तो आवेदक को डेढ़ लाख रुपये बतौर शुल्क देय होगा, लेकिन प्राधिकरण उसी जगह के लिए अनुमति देगा, जो जगह तय की गई है. साथ ही तय प्रक्रिया व नीति का पालन करना होगा. मसलन, सामुदायिक केंद्र, शॉपिंग सेंटर, व्यावसायिक, संस्थागत व औद्योगिक सेक्टर में स्थित भवनों पर, नियोजन विभाग की तरफ से तय किए गए ग्रीन बेल्ट आदि जगहों पर टॉवर लगाने की अनुमति दी जा सकती है. रिहायशी भवन पर टॉवर लगाने की अनुमति नहीं है. खेड़ी गांव में घर के ऊपर टॉवर लगा था, जिस पर प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की गई.पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.
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