भाई के मर्डर की धमकी के बाद लड़की ने बदला था बयान, पूर्व भाजपा नेता के खिलाफ गैरजमानती वारंट, ध्वस्त होगा मकान

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भाई के मर्डर की धमकी के बाद लड़की ने बदला था बयान, पूर्व भाजपा नेता के खिलाफ गैरजमानती वारंट, ध्वस्त होगा मकान



हाइलाइट्सपूर्व भाजपा नेता मासूम राजा राही के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट. भाजपा नेता की संपत्तियों को खंगालने में जुटी पुलिस, 4 बैंक खाते को किए गए सीज. पुलिस की 15 टीमें भाजपा नेता की गिरफ्तारी में जुटी, 19 पुलिसकर्मी हो चुके सस्पेंड.महाराजगंज. रेप हत्या छेड़खानी के आरोपी मासूम राजा रही प्रकरण में लड़की के द्वारा कोर्ट में दोबारा बयान दिए जाने के बाद मामले में फिर से तूल पकड़ लिया है. लड़की ने कोर्ट में अपने बयान में बताया है कि भाजपा नेता द्वारा उसके इकलौते भाई की हत्या किए जाने की धमकी देकर बयान बदलवाया गया था. दोबारा दिए बयान में लड़की के द्वारा मासूम राजा रही पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद उसके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. इसके अलावा पुलिस मासूम राजा रही के बैंक खाता हाल रही है. अब तक की जांच में मासूम राजा राय की चार बैंक खाता सामने आए हैं, जिसे प्रशासन के द्वारा सीख कर लेनदेन पर रोक लगा दी गई है.

बता दें कि महाराजगंज जिले में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष रहे राही मासूम रजा पर दलित किशोरी के साथ रेप और विरोध करने पर उसके पिता की हत्या करने जैसे संगीन आरोप लगे हैं. इस मामले में भाजपा नेता अभी भी फरार है और पुलिस की 15 टीम में भाजपा नेता के गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है. इसके अलावा मासूम राजा रही की संपत्तियों की भी जांच पुलिस कर रही है. ऐसा माना जा रहा है कि मासूम राजा राय की मकान की भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने मासूम राजा रही को 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है.

इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने पहले ही 19 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरायी है, जिसमें पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं. साथ ही 15 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए हैं. सस्पेंड पुलिसकर्मी आबिद अली पर मासूम राजा राय का सहयोग करने का आप पहले ही लग चुका है, जिस प्रकरण में सिपाही आबिद अली को पुलिस ने जेल भेजा है.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष राही मासूम रजा पर दलित किशोरी के साथ रेप और विरोध करने पर उसके पिता की हत्या करने जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. कोतवाली पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ 302, 376,354, 452, 323, 504, 506, बाल संरक्षण अधिनियम, 3/4 3(2) (v) जैसी  आईपीसी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है.
.Tags: Maharajganj News, Up crime news, Uttar pradesh crime newsFIRST PUBLISHED : September 16, 2023, 13:02 IST



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