हाइलाइट्ससमाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका आजमगढ़ जहरीली शराब कांड मामले में रमाकांत यादव को जमानत देने से किया इनकार प्रयागराज. बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि अपराध बेहद गंभीर प्रकृति का है, ऐसे में याची की जमानत अर्जी मंजूर नहीं की जा सकती. बता दें कि जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 18 अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया था.
पूरा मामला आजमगढ़ में जहरीली शराब से जुड़ा है. याची विधायक ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत की गुहार लगाई थी. अपराध की गंभीरता को देखते हुए सरकार के वकीलों ने जमानत अर्जी का विरोध किया था. दरअसल, आजमगढ़ में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे. जहरीली शराब कांड में आजमगढ़ के अहरौला थाने में मुकदमा दर्ज है. बाहुबली रमाकांत यादव के खिलाफ कुल 48 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 8 मुकदमे हत्या से संबंधित हैं.
गुरुवार को जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने कहा कि याची पर लगे आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, लिहाजा जमानत नहीं दी जा सकती. इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. बता दें कि फ़रवरी 2022 में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों के आंखों की रोशनी चली गई थी. जांच में सामने आया कि जहरीली शराब का शिकार हुए लोगों ने जिस दुकान से शराब खरीदी थी, असल में वह समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव की थी. रमाकांत यादव ने अपने रिश्तेदार के नाम से दुकान का लाइसेंस लिया था.
.Tags: Allahabad high court, UP latest newsFIRST PUBLISHED : September 07, 2023, 11:06 IST
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