बिस्किट का लालच देकर साढ़े 3 साल की मासूम से रेप, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 21 साल की सजा

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बिस्किट का लालच देकर साढ़े 3 साल की मासूम से रेप, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 21 साल की सजा



रिपोर्ट- देवेंद्र चौहान

फिरोजाबाद. यूपी के फिरोजाबाद में मासूम से रेप करने वाले दोषी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है. जनपद की विशेष पॉस्को न्यायालय द्वितीय ने साढ़े तीन साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी 21 साल की सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना रसूलपुर क्षेत्र के एक गांव में 26 सितंबर 2021 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी साढ़े तीन वर्ष की बेटी को उसके साथ काम करने वाला युवक बिस्किट दिलाने के बहाने ले गया. कुछ समय बाद उसकी बेटी स्टोर रूम में बेहोशी की हालत में मिली थी. होश में आने पर बेटी ने आपबीती बताई. बच्ची के पिता की शिकायत पर रसूलपुर टंकी निवासी वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.

बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट और बयान के बाद मामले में बलात्कार तथा पॉक्सो की धाराएं बढाई गई. पुलिस ने न्यायालय में वसीम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 विशेष न्यायालय पॉक्सो संजय यादव द्वितीय की अदालत में हुई.
.Tags: Firozabad Crime News, Firozabad gangrape, Firozabad News, UP newsFIRST PUBLISHED : August 26, 2023, 19:35 IST



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