इस जंगली सब्जी को खरीदते हुए पकड़े गए… तो भुगतना होगा दंड! नोटिस से मचा हड़कंप

admin

इस जंगली सब्जी को खरीदते हुए पकड़े गए... तो भुगतना होगा दंड! नोटिस से मचा हड़कंप



सृजित अवस्थी/पीलीभीत: बरसात का मौसम शुरू होते ही पीलीभीत व यहां से जुड़े तमाम लोग कटरुआ का स्वाद लेने के लिए बेचैन होने लगते हैं. वैसे तो बीते सालों प्रतिबंध के बावजूद यह जंगली सब्जी धड़ल्ले से बिक रही थी. लेकिन इस साल वन विभाग सख्त मूड में है. बीते दिनों लगातार छापेमारी के बाद से कटरुआ बाजार से नदारद है. वही अब पीलीभीत टाइगर रिज़र्व प्रशासन ने इसको लेकर एक नोटिस भी जारी किया है.

पीलीभीत टाइगर रिजर्व व आसपास के जंगलों में साल के वृक्ष की जड़ों में एक जंगली सब्जी पाई जाती है. जिसे पीलीभीत व आसपास के इलाकों में कटरुआ नाम से जाना जाता है. यह बरसात के मौसम में महज कुछ ही दिनों बाज़ारों में बिका करती है. बीते सालों प्रतिबंध के बावजूद शहर के स्टेशन चौराहे पर धड़ल्ले से कटरुआ मंडी लगाई जाती थी. इस साल भी शुरुआती दिनों में मंडी लगी थी, लेकिन वन विभाग ने एक के बाद एक छापेमारी कर जंगली सब्जी को नष्ट कर दिया था. इसके बाद से ही बाजार से कटरुआ नदारद नजर आ रहा है. हालांकि, इतनी सख्ती के बावजूद चोरी छिपे इसे ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है.

1500 रुपये किलो में बिकने वाली इस जंगली सब्जी पर ‘पाबंदी’, मटन जैसे स्वाद के लिए लोग तरसे

सब्जी के लिए नोटिस जारी हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर नवीन खंडेलवाल ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें पिछले वर्ष कटरुआ बीनने के दौरान ग्रामीणों के वन्यजीव हमलों में घायल होने के बात कही गई है. वहीं ऐसे में वन्यजीवों को लेकर भी खतरे की आशंका जताई गई है. इसी के चलते अब टाइगर रिजर्व प्रशासन ने नोटिस जारी करते हुए चेतावनी जारी की है.

होगी कार्रवाईपीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर नवीन खंडेलवाल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति आरक्षित वन भूमि में अनाधिकृत रूप से पाया गया तो उस पर वन अधिनियम 1927 व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं कोई भी व्यक्ति अगर कटरुआ बेचता हुआ या फिर खरीदता हुआ पाया गया तो उस पर भी अधिनियम के तहत वन उपज से जुड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.
.Tags: Local18, Pilibhit news, Up news in hindi, VegetableFIRST PUBLISHED : July 18, 2023, 20:54 IST



Source link