हाइलाइट्समुख्तार और उसके सांसद भाई अफजाल पर दर्ज गैंगेस्टर एक्ट मामले में फैसला आज अगर सजा होती है तो अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी जा सकती हैबांदा. माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा मिलने के बाद अब एक और माफिया की बारी है. बांदा जेल मे बंद माफिया मुख्तार अंसारी और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट शनिवार को फैसला सुना सकता है. गाजीपुर MP-MLA कोर्ट में मुख्तार और उसके सांसद भाई पर दर्ज गैंगेस्टर एक्ट मामले में फैसला सुनायेगी. मुख्तार अंसारी पर चंदौली में 1996 में कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड और कृष्णानंद राय हत्या कांड को जोड़कर गैंग पर चार्ट बनाया गया था. इस मामले में अगर सजा होती है तो अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी जा सकती है. इस मामले में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है.
1 अप्रैल को इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से बहस और गवाही पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. अगर सजा होती है तो अफजाल अंसारी ककी संसद सदस्यता भी जा सकती है. इससे पहले एक अन्य केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हो चुकी है.
2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय की हुई थी हत्यावर्ष 2005 में मुहम्मदाबाद थाना के बसनिया चट्टी में बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या की गई थी. इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. गैंग चार्ट में अफजाल अंसारी पर कृष्णानंद राय हत्याकांड का मामला दर्ज है. जबकि मुख्तार पर कृष्णानंद राय के अलावा नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड का भी मामला है. सूत्रों की मानें तो बांदा जेल मे बंद मुख्तार अंसारी की आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Banda News, Mafia mukhtar ansariFIRST PUBLISHED : April 15, 2023, 08:39 IST
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