रिपोर्ट- आदित्य कुमार
नोएडा: दिल्ली से सटे नोएडा शहर में एक अप्रैल से आगामी 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगा. शहर में पिछले एक साल से हर महीने धारा 144 लगाई जा रही है. इस कारण नोएडा में कई एक्टिविटी प्रतिबंधित रहेगी. इसकी जानकारी नोएडा पुलिस ने शनिवार को दी. मार्च महीने में भी धारा 144 लगाए गए थे, जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है.क्या क्या होगा प्रतिबंध और क्या क्या है डिटेल हम आपको बताते हैं.
गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर रवि शंकर छवि ने बताया कि जिले में एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी. इस बीच कई त्योहार है. उन त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाए गए हैं. इस बीच कई चीजें प्रतिबंधित किये गए है. पांच से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होना रहेगा प्रतिबंधित गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर रवि शंकर छवि बताते हैं कि एक से 30 अप्रैल तक कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा. अगर ऐसी कोई गैदरिंग होती है तो पहले पूर्व में अनुमति लेना अनिवार्य होगा. वो बताते हैं कि पांच लोगों से ज्यादा कोई भी एक साथ समूह नहीं बनाया जाएगा.
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जानिए क्या होंगे नियम?पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बताते हैं कि इस बीच किसी सरकारी संस्थानों के आसपास ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी या शूटिंग नहीं की जायेगी, धार्मिक स्थानों पर पर धार्मिक पोस्टर इत्यादि नही लगाए जाएंगे या ऐसा कोई भी कार्य नही किया जायेगा, जो कानून के विरुद्ध हो. इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं व ड्यूटीरत पुलिसकर्मी या अर्धसैनिक बल पर प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Noida news, Noida Police, Ramzan, Section 144, UP news, धारा 144 लागूFIRST PUBLISHED : April 02, 2023, 09:19 IST
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