हाइलाइट्सहाथरस के बूलगढ़ी कांड में आया फैसला, तीन बरी, संदीप दोषीआरोपी संदीप गैर इरादतन हत्या और एससी-एसटी एक्ट में दोषी करार हाथरस. यूपी के हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र में सितंबर 2020 में हुए बहुचर्चित बूलगढ़ी प्रकरण के 4 में से 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया. मुख्य आरोपी संदीप को कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या व एससी-एसटी एक्ट में दोषी करार दिया है. संदीप सिंह को लंच के बाद सजा सुनाई जाएगी. हाथरस की स्पेशल एससी-एसटी कोर्ट त्रिलोक पाल सिंह की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है.
फैसले के बाद बरी हुए आरोपी रवि, रामू और लवकुश के परिजनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. वहीं, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता इस फैसले से संतुष्ट नहीं दिखे. उन्होंने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही. बता दें कि हाथरस के चंदपा थाने के गांव की 19 साल की युवती के साथ गांव के चार लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार करने और उसे जान से मारने का आरोप परिजनों ने लगाया था. बेटी हाथरस सहित अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में काफी समय तक भर्ती रही थी. 29 सितंबर को उसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी. उस वक्त देशभर में यह घटना सुर्खियों में रही थी. तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता गांव पहुंचे थे. गांव में पुलिस के साथ ही आरएएफ और पीएसी को तैनात करना पड़ा था.
गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम2 मार्च की सुबह अदालत के फैसले सम्बंधी तारीख को लेकर प्रकरण के चारों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 11 बजे न्यायालय लाया गया. इसी दौरान वादी पक्ष की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा कोर्ट पहुंची. इधर, पुलिस ने सुरक्षा व कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बूलगढ़ी गांव में मीडिया, गांव के बाहरी लोगों, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी आदि के प्रवेश पर रोक लगा दी. गांव में भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. इधर, हाथरस कोर्ट को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है. पुलिस- प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Hathras news, Hathras Rape CaseFIRST PUBLISHED : March 02, 2023, 14:00 IST
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