रामपुर. समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के खिलाफ दो पैन कार्ड बनवाने के मामले में आरोप तय हो गए हैं. सांसद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र के बाद अब दो पैन कार्ड बनाने के मामले में भी मुकदमा चलेगा. एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस केस में शुक्रवार को आरोप तय कर दिए हैं. इस मामले में कोर्ट अब 31 अगस्त को सुनवाई करेगी. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामौतार सिंह सैनी ने बताया कि कोर्ट में दायर चार्जशीट पर सांसद के अधिवक्ता ने आपत्ति लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. कोर्ट ने सांसद आजम खान और उनके बेटे पर आरोप तय कर दिए हैं.
बता दें कि दो पैन कार्ड बनवाने का यह मुकदमा वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष से कम थी. सांसद ने फर्जीवाड़ा करके अब्दुल्ला का दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें उम्र 26 साल दर्शा दी गई. पुलिस ने इस मामले में सांसद और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, षडयंत्र रचने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.
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24 मार्च, 2015 को अब्दुल्ला का एक और पैन कार्ड (डीडब्ल्यूएपीके7513आर) बनवाया गया और इसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 दर्ज करा दी गई. इस जन्मतिथि को तर्कसंगत बनाने के लिए 21 जनवरी, 2015 को लखनऊ नगर निगम से एक जाली जन्म प्रमाणपत्र बनवाया गया. नई जन्म तिथि के लिहाज से 2017 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते समय अबदुल्ला की उम्र 26 साल हो गई.
रद्द हुई थी विधानसभा की सदस्यताइससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी. अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक चुने गए थे. कोर्ट ने चुनाव के दौरान दिए गए उनके हलफनामे में उम्र को गलत पाया है. इस मामले में साल 2017 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
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