मंदिर गई 8 साल की बच्ची से किया था रेप, कोर्ट ने महज 6 महीने में दी 35 साल की सजा

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मंदिर गई 8 साल की बच्ची से किया था रेप, कोर्ट ने महज 6 महीने में दी 35 साल की सजा



हाइलाइट्सयूपी के चंदौली में रेप की ये घटना हुई थीइस केस में पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया थारेप के दोषी को पुलिस ने अर्थ दंड भी लगाया हैरिपोर्ट- नितिन गोस्वामी

चंदौली. यूपी की एक अदालत ने 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले में कड़ा फैसला सुनाया है. खबर चंदौली से है जहां जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश पॉस्को राजेन्द्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 35 साल की सुनाई है. इसके अलावा 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को दो वर्ष की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी. खास बात ये है कि इस केस की सुनवाई महज 6 महीने से भी पहले कर ली गई.

अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉस्को शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि 12 अप्रैल 2022 को बच्ची मंदिर में पूजा करने गई थी. इसी दौरान आरोपी बैजू बच्ची को उठा ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया. पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां से आपबीती सुनाई. जिसके बाद मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की शुरू की गई लेकिन हद तो तब हो गई जब मुकदमा दर्ज कराने के बाद आरोपी पिता व अन्य परिजनों पीड़िता के घर पहुंचकर उसके पिता के साथ मारपीट की और धमकी दी. जिसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया.

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12 अप्रैल को घटित हुई इस घटना पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोप में आईपीसी की धारा 376 A/B के तहत मुकदमा दर्ज किया. इसके अलावा अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले धारा 377 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई. इसके अलावा पिता समेत अन्य परिजनों के खिलाफ मुकदमा 323 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई. पुलिस की तरफ से चार्जशीट लगाए जाने के बादफ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर 6 महीने से भी कम समय तक चले ट्रायल के बाद स्पेशल कोर्ट पॉक्सो ने अभियुक्तों को सजा मुकर्रर कर दी.

इस मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 25 साल का कारावास, 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना न जमा करने की स्थिति 2 साल की अतिरिक्त सजा का भुगतनी होगी. इसके अलावा अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा व 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना न जमा करने की स्थिति में 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई. वहीं मारपीट के आरोप आरोपी बैजू भाई सैजु व पिता विजयी की एक साल की सजा सुनाई गई. सभी सजा एक साथ चलेगी.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Rape Case Punishment, UP newsFIRST PUBLISHED : December 20, 2022, 19:48 IST



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