इटावा रेलवे स्टेशन पर हुआ अनाउंसमेंट: यात्रीगण कृपया ध्यान दें… ‘डिंपल यादव जिंदाबाद…’ टीसी निलंबित, 10 पर केस

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इटावा रेलवे स्टेशन पर हुआ अनाउंसमेंट: यात्रीगण कृपया ध्यान दें... 'डिंपल यादव जिंदाबाद...' टीसी निलंबित, 10 पर केस



इटावा. इटावा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही के अनाउंसमेंट के बीच अचानक डिंपल यादव का चुनाव प्रचार होने लगा तो अफसरों की नींद उड़ गई. पूछताछ केंद्र पर शनिवार रात ट्रेनों के अनाउंसमेंट के बजाय मैनपुरी संसदीय सीट की सपा उम्मीदवार डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हुए तो रेलवे के अफसर हरकत में आ गए. रेलवे प्रशासन ने इसको लेकर जांच शुरू की और इसमें वरिष्ठ टिकट परीक्षक को दोषी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है. जीआरपी ने भी निलंबित टीसी की तहरीर पर दस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गौरतलब है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी हैं. सपा और भाजपा ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है. इसी बीच इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पूछताछ काउंटर से शनिवार रात करीब 11 बजे पर ट्रेनों की जानकारी का अनाउंसमेंट रोक दिया गया. इसके बाद डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे. रेलवे स्टेशन पर मैनपुरी सीट से डिंपल भाभी को जिताने का प्रचार होने लगा. यह नारेबाजी करीब 15 से 20 बार सुनी गई.यात्रियों ने जताई आपत्तिरेलवे स्टेशन पर चुनाव प्रचार पर कुछ यात्रियों ने काउंटर पर पहुंचकर आपत्ति जताई. इस पर रेलवे इंक्वायरी कर्मचारी ने खेद जताते हुए मामला शांत कराने की कोशिश की. कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की. सुबह घटना संज्ञान में आने पर उत्तर मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक स्तर से जांच के आदेश दिए गए.

10 के खिलाफ केसमंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज के आदेश के बाद मंडल यातायात प्रबंधक अमित सुदर्शन ने इसकी जांच की. प्रथम दृष्टया वरिष्ठ टिकट परीक्षक मंशामुंडा को दोषी पाया गया है. उत्तर मध्य रेलवे के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ टिकट परीक्षक मंशामुंडा को निलंबित कर दिया गया है. पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज भी कराया गया है. मामले में मंशामुंडा की तहरीर के आधार पर राजकीय रेलवे पुलिस ने 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 149, 188, 363 व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951 व 1989 की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इसमें नार्दन रेलवे मेंस यूनियन के कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया है.
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