अभिषेक जायसवाल/वाराणसी. उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में लगातार पालतू कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं.कुत्तों के लगातार बढ़ते हमले को देख अब वाराणसी नगर निगम (Varanasi Nagar Nigam) ने भी सख्ती दिखाई है.नगर निगम ने डॉग लवर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है जिसमें पालतू कुत्ते के काटने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माने के साथ एफआईआर की बात भी कहीं गई है.वाराणसी के नगर निगम सीमा क्षेत्र में ये नियम लागू होगा.पशु चिकित्सा अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि इस आदेश के तहत अगर किसी का पालतू कुत्ता किसी शख्स को काटता है तो कुत्ता मालिक से 5 से 10 हजार रूपए तक का जुर्माना नगर निगम वसूल सकता है.इसके अलावा पीड़ित ने थाने या नगर निगम में यदि इसकी शिकायत की तो कुत्ता मालिक पर एफआईआर (FIR) भी नगर निगम की ओर से दर्ज कराया जाएगा.हालांकि यदि कुत्ता नगर निगम में पंजीकृत है तो जुर्माने की राशि 500 रुपये तक ही होगी.विधिक कार्रवाई के लिए पुलिस को पत्रबताते चले की वाराणसी में भी पिछले कुछ दिनों में पालतू और आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ी हैं.जिसके कारण नगर निगम ने ये शख्त रुख अतख़्तियार किया है.अजय प्रताप सिंह ने बताया कि कुत्ते के काटने की शिकायत पर विधिक कार्यवाई को लेकर पुलिस के आला अफसरों को पत्र भी लिखा जाएगा.ताकि इस तरह के घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके.अवैध ब्रीडिंग सेंटर पर होगी कार्रवाईकुत्तों के काटने के अलावा नगर निगम क्षेत्र में कुत्ते के अवैध ब्रीडिंग सेंटर को लेकर भी निगम प्रशासन शख्त है और इसको लेकर भी दिसम्बर महीनें से इस पर भी कार्रवाई की जाएगी.बताते चलें कि नगर निगम के पास इसको लेकर भी कई शिकायतें आई हैं जिसके बाद अब नगर निगम इस पर लगाम कसने के लिए कदम उठा रहा है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|FIRST PUBLISHED : November 27, 2022, 16:52 IST
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