प्रयागराज. पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानबाजी करने के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट और मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने पर भी स्टे लगा दिया है. हाईकोर्ट ने 22 नवंबर तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद मुकदमे का ट्रायल नहीं शुरू हो सकेगा. मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.
चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने बयान दिया था कि अधिकारियों को पहले यहीं रोक कर उनसे निपटा जाएगा, उसके बाद उनका तबादला होने दिया जाएगा. चुनाव आयोग ने इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की थी. इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी. पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. अब्बास अंसारी की याचिका में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट को चुनौती दी गई है. याचिका में चार्जशीट को रद्द किए जाने की अपील की गई है. जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई.
वहीं बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने कुछ नए तथ्य आने के बाद याचिका वापस लेने के लिए अफजाल अंसारी को अनुमति दे दी है. कोर्ट ने नए तथ्यों के साथ फ्रेश केस दाखिल करने की भी अनुमति दे दी है. अफजाल अंसारी खुद को गैंगस्टर के आरोपों से मुक्त किए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. उन पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में नाम सामने आने के बाद गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था. गैंगस्टर के मुकदमे को रद्द किए जाने की मांग को लेकर दाखिल अफजाल अंसारी की अर्जी निचली अदालत से खारिज हो चुकी है. निचली अदालत के फैसले को अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अफजाल अंसारी की तरफ से दलील दी गई है कि सिर्फ एक मुकदमे के आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी. इतना ही नहीं जिस केस से जुड़े होने के आरोप में उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, उस मामले में वह 2019 में ही बरी हो चुके हैं.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Allahabad high court, Mukhtar ansari, UP newsFIRST PUBLISHED : October 14, 2022, 23:00 IST
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