नोएडा शहर में फ्लैट, प्लाट और इंडस्ट्री लगाना हुआ महंगा, जमीनों के रेट में 20 फीसद की बढ़ोतरी

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नोएडा शहर में फ्लैट, प्लाट और इंडस्ट्री लगाना हुआ महंगा, जमीनों के रेट में 20 फीसद की बढ़ोतरी



हाइलाइट्सभूखंड आवंटन में किए गए ये बदलावगांव की आबादी का सर्वे किया जाएगाबिल्टअप हाउसिंग स्कीम के आवंटियों को राहत नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में हुए कई बड़े फैसले नोएडा. नोएडा प्राधिकरण ने अपनी बोर्ड बैठक में शहर की जमीनों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. लिहाजा रेजीडेंशियल सेक्टरों की दरों में जहां 20 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है. नोएडा प्राधिकरण ने प्लाट, फ्लैट और इंडस्ट्री लगाना महंगा हो गया है. इनके भू- आवंटन दरों में 20 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. वहीं आवासीय भवन और वाणिज्यिक भूखंड की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है. ये निर्णय गुरुवार को नोएडा प्राधिकरण की 205वीं बोर्ड बैठक में लिया गया. बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त उप्र एवं चेयरमैन नोएडा अरविंद कुमार, तीनों प्राधिकरण में नोएडा की सीईओ रितु माहेश्वरी , ग्रेटर नोएडा के सीईओ सुरेंद्र सिंह और यमुना विकास प्राधिकरण के अरुण वीर सिंह मौजूद रहे.
बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 की भू दरों का निर्धाारण किया गया.. जिसमें 20 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई. आवासीस भूखंडों के ई श्रेणी के सेक्टरों की भू दर 41 हजार 250 रुपए , ए से डी श्रेणी के सेक्टरों की दर में 20 फीसद की बढ़ोतरी की गई. ए प्लस सेक्टरों की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई. इनको पूर्व की तरह की 1 लाख 75 हजार प्रति वर्गमीटर रखा गया है. ग्रुप हाउसिंग की दरों में 20 फीसद की बढ़ोतरी की गई है. संस्थागत उपयोग की श्रेणी जो आवासीय दरों से लिंक्ड नहीं है उनमे भी 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.
औद्योगिक श्रेणी फेज-1 एवं 3 में 20 प्रतिशत और फेज-2 में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. आईटी/ आईटीएमएस के फेज-1 एवं 3 में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी और फेज-2 में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.
भूखंड आवंटन में किए गए ये बदलावभूखंडों का आवंटन ई आक्शन के जरिए किया जाएगा. इसमे आवासीय भूखंड, औद्योगिक, संस्थागत आईटी, आईटीईएस के आवंटी की ओर से तय समय में एक भूखंड की पूरी लागत एक बार में जमा कराने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. ग्रुप हाउसिंग भूखंड आंवटन के दौरान कंसोरटियम मैंबर्स को कंपलीशन सर्टिफिकेट (सीसी) लेने तक शत प्रतिशत अंशधारिता बनाई रखनी होगी. साथ एक बार में भूखंड का 100 प्रतिशत रकम आवंटन तिथि से 90 दिन के अंदर जमा करना होगा. डेवलपर्स को एस्क्रो खाता खुलवाना होगा. आंवटन के दौरान भूखंडों का उप विभाजन नहीं किया जा सकेगा. साथ ही डेवलपर्स बायर्स को आवंटित फ्लैट संख्या व एस्क्रो एकाउंट में डाले जाने वाली धनराशि का विवरण तीन महीने में देना होगा.
भाई- बहन को बिना चार्ज सीधे ट्रांसफर कर सकेगा प्रॉपर्टीनोएडा में प्रॉपर्टी लीज पर है. ऐसे में जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी उस पर प्रॉपर्टी की कुल लागत का 2.5 प्रतिशत ट्रांसफर चार्ज लगता था. प्राधिकरण ने सहुलियत देते हुए यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफर भाई बहन, भाई भाई और बहन बहन के बीच होता है. लेकिन ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर शुल्क नहीं लगेगा.
30 नवंबर तक ओटीएस स्कीमवित्तीय वर्ष 2016-17 में आवासीय योजना में आवंटी जो ओटीएस स्कीम से वंचित रह गए थे. उनके लिए 1 सितंबर से 30 नवंबर तक ओटीएस स्कीम ऑनलाइन जारी रहेगी. इसके तहत लीजडीड कराने पर किसी प्रकार का लेट शुल्क नहीं लिया जाएगा. जिन आंवटी ने लीज डीड के बाद अभी तक कब्जा नहीं लिया ऐसे प्रकरण में जुर्माना माफ कर दिया जाएगा.
टाइम एक्सटेंशन नीति में बदलाग्रुप हाउसिंग और आवासीय भूखंड परिसंपत्तियों पर निर्धारित समय में निर्माण नहीं कराने पर पहले साथ आवंटन दर का 4 प्रतिशत दूसरे से छठे साल में 5,6,7,8,9 प्रतिशत सातवे से दसवें साल तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष और दस साल के बाद विशेष परिस्थतियों में 25 प्रतिशत के हिसाब से जुर्माना लगाने का प्राविधान था. इसमे बदलाव किया गया. अब ग्रुप हाउसिंग एवं आवासीय भूखंडों पर निर्माण के मिले समय में पूरा नहीं होने पर पहले साथ में आवंटन दर का एक प्रतिशत, दूसरे से दसवें साल तक आवंटन दर का 2 से 10 प्रतिशत व दस साल के बाद आवंटन दर के 10 प्रतिशत वाषिर्क के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा.
जू थीम पार्क का होगा निर्माणसेक्टर-94 में महामाया फ्लाईओवर के नीचे शाहदरा ड्रेन के पास वेस्ट मैटेरियल से 25 एकड़ में नेचर ट्रेल ऑफ आर्टिफीसियल जू थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा. ये पार्क कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस (सीओएम) के आधार पर बनाया जाएगा. यहां वेस्ट को रिसाइकिल कर स्कपचर्स , 4डी मॉडल के जानवार बनाए जाएंगे.
सिटी बस टर्मिनल में बनाए आफिससिटी बस टर्मिनल सेक्टर-82 में कामर्शियल स्पेस ई आक्शन के जरिए प्राधिकरण का कामर्शियल विभाग और ऑफिस स्पेस शासकीय विभागों को आरक्षित दर पर व बाकी को ई आक्शन के जरिए दिया जाएगा. इसमे दुकानों के लिए 2 लाख 49 हजार 890 और 2 लाख 25 हजार 920 रुपए प्रतिवर्ग मीटर व आफिस स्पेस 1 लाख 42 हजार 394 प्रति वर्गमीटर आरक्षित की गई है.
किराए पर चल रही इंडस्ट्री को देना होगा ज्यादा शुल्क2006 के बाद नोएडा प्राधिकरण ने लगभग 16 साल बाद औद्योगिक भूखंडों पर इकाईयों को दिए जाने वाली किराया अनुमति शुल्क में बदलाव कर दिया है. 10 साल के लिए फेज-1 में 300 रुपए प्रतिवर्गमीटर, फेज-2 में 100 रुपए प्रति वर्गमीटर और फेज-3 में 200 प्रतिवर्गमीटर तय की गई है.
एक्सप्रेस से सटे भवन मालिकों लगानी होगी लाइटएक्सप्रेस वे से सटे हर श्रेणी के भवन मालिक को फ्रंट एलिवेशन पर न्यूनतम 40 प्रतिशत क्षेत्रफल पर फसाड लाइट लगानी होगी. इसके लिए प्राधिकरण भवन मालिकों को पत्र जारी करेगा. पत्र जारी होने के 4 महीन के अंदर फसाड लाइट लगानी होंगी. साथ ही अब एक्सप्रेस -वे पर भविष्य में आवंटित होने वाले सभी मानचित्रो में इसे अनिवार्य कर दिया गया है.
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