इत्र कारोबारी पीयूष जैन को हाईकोर्ट ने दी जमानत, घर से बरामद हुई थीं 196 करोड़ की सोने की छड़ें

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इत्र कारोबारी पीयूष जैन को हाईकोर्ट ने दी जमानत, घर से बरामद हुई थीं 196 करोड़ की सोने की छड़ें



हाइलाइट्सहाईकोर्ट ने लखनऊ के डीआरआई थाने में दर्ज मामले में दाखिल जमानत अर्जी पर की थी सुनवाई.कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था, जो बुधवार को सुनाया गया. पीयूष जैन के यहां छापे में विदेशी मार्क की 32 सोने की छड़ बरामद हुई थीं, जिनकी कीमत 196.57 करोड़ आंकी गई.कानपुर. कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर व कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की करोड़ों की सोने की तस्करी के आरोप में सशर्त जमानत स्वीकार कर ली है. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने बुधवार को दिया है.
हाईकोर्ट ने कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत लखनऊ के डीआरआई थाने में दर्ज मामले में दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था, जो बुधवार को सुनाया गया. कानपुर नगर के स्पेशल सीजेएम के यहां दाखिल परिवाद के अनुसार डायरेक्टर जनरल जीएसटी अहमदाबाद की यूनिट ने कन्नौज में जैन स्ट्रीट स्थित पीयूष जैन की इंडस्ट्री में छापा मारकर विदेशी मार्क की 32 सोने की छड़ बरामद की। 24 कैरेट गोल्ड से बनी 23 किग्रा वजनी इन छड़ों की कीमत 196.57 करोड़ आंकी गई.
इन शर्तों पर मंजूर हुई जमानतआरोप है कि पीयूष जैन इनकी कोई रसीद नहीं दिखा सका था. जांच के बाद स्पेशल सीजेएम कानपुर नगर की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया. जमानत के समर्थन में कहा गया कि याची के विरुद्ध विदेशी सोने की तस्करी में शामिल होने का कोई साक्ष्य नहीं हैं. बरामदगी का कोई स्थानीय गवाह भी नहीं है और केवल विदेशी मार्क होने से यह नहीं कहा जा सकता है कि सोना तस्करी का है.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने, ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बगैर देश न छोड़ने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने आदि की शर्तों पर जमानत मंजूर कर ली. कोर्ट ने कहा है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत निरस्त हो सकती है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Perfume trader Piyush Jain, Piyush Jain Arrested, Piyush Jain IT Raid, Piyush Jain IT Raid Big UpdateFIRST PUBLISHED : July 27, 2022, 23:02 IST



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