लखनऊ. राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में 26 जून यानि रविवार को शराब बंदी लागू रहेगी. इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. प्रदेश में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक शराब, बीयर व भांग की सभी लाइसेंसी दुकानें बंद रहेंगी. इस बारे में अपर आबकारी आयुक्त हरिशचन्द्र ने शनिवार को आदेश जारी किया है. सभी जिला आबकारी अधिकारियों के लिए जारी इस आदेश में कहा गया है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इसके अवैध व्यापार के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर रविवार को सुबह से शाम तक शराब, बीयर व भांग की दुकानों को बंद रखते हुए ‘ड्राई डे’ मनाने का निर्णय लिया गया है.
इसी कड़ी में लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार का कहना है कि आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए. जारी किए गए आदेश में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप और ताड़ी इन सभी उत्पादों की बिक्री पर रविवार को पूर्णत: रोक रहेगी. बता दें कि 26 जून को नशीली दवा तथा मादक पदार्थ के दुरुपयोग के खिलाफ अंतररराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है. उत्तर प्रदेश में पहली बार 26 जून को ड्राई डे घोषित किया गया है.
अपर आबकारी आयुक्त हरिशचन्द्र ने जारी किया आदेश.
युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन पर भी अंकुश लगाने की तैयारी में योगी सरकार है. 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य लोगों को नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त समाज का निर्माण करने का प्रयास माना जाता है. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको इस वर्ष से लागू करने का फैसला किया है.
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