बड़ी खबर: बलिया में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू, ट्रेन में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले 100 लोग भेजे गए जेल

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बड़ी खबर: बलिया में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू, ट्रेन में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले 100 लोग भेजे गए जेल



बलिया. यूपी के बलिया में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर पुलिस सख्‍त कार्रवाई कर रही है. वहीं, आज (17 जून) से लेकर अगले दो महीने तक जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. बलिया की डीएम सौम्या अग्रवाल ने कहा कि ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ प्रदर्शन पर करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सभी को धारा 151 के तहत जेल भेजा जा रहा है. इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सभी को चिन्हित कर और धाराएं लगाई जाएंगी. इन पर सख्‍त कार्रवाई होगी. पुलिस फोर्स आगे भी तैनात रहेगी.
बता दें कि बलिया में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ युवकों ने बलिया रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के खाली डिब्बे में आग लगा दी और कुछ बसों में तोड़फोड़ की. इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. वहीं, बलिया की जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. वैसे इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है. वीडियो में कुछ युवा रेल की पटरी उखाड़ने का प्रयास करते और रेलवे की संपत्ति में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं. वीडियो के अनुसार, बलिया-वाराणसी मेमू एवं बलिया-शाहगंज ट्रेन में भी तोड़फोड़ की गई तथा प्लेटफार्म पर दुकानों को भी निशाना बनाया गया. इसके अलावा रोडवेज से अनुबंधित दो बस में भी तोड़फोड़ की गयी. बलिया के अपर पुलिस अधीक्षक तिवारी ने बताया कि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया तथा आंसू गैस के गोले छोड़े.
बलिया में अपनाने होंगे ये नियम >>पुलिस प्रशासन ने धारा 144 का ऐलान करते हुए कहा कि बलिया में किसी भी सार्वजनिक स्‍थान पर पांच या फिर पांच से अधिक व्‍यक्ति एक समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और नहीं कोई जुलूस निकालेंगे. विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना जरूरी है.>>कोई भी व्‍यक्ति लाठी, डंडा, चाकू, भाला, फरसा, राइफल, पिस्‍टल आदि हथियार और विस्‍फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा. यह नियम सिक्‍खों और पुलिस अधिकारियों पर लागू नहीं होगा.>>कोई भी व्‍यक्ति किसी सार्वजनिक स्‍थान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्धारा, चर्च, सड़क, मकान और दुकान की छत पर ईंट, पत्‍थर, कांच की बोतलें और विस्‍फोटक एकत्रित नहीं करेगा.>>कोई भी व्‍यक्ति किसी दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काने वाले पोस्‍टर, बैनर और कटआउट नहीं लगाएगा.
उल्लेखनीय है कि सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती संबंधी ‘अग्निपथ’ योजना की मंगलवार को घोषणा की थी. इसके तहत सैनिकों की भर्ती चार साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी. योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल करीब 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे. चयन के लिए पात्रता आयु साढ़े 17 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होगी और इन्हें ‘अग्निवीर’ नाम दिया जाएगा.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Agniveer, Ballia news, Section 144FIRST PUBLISHED : June 17, 2022, 21:18 IST



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