नोएडा के स्कूल में नाबालिग की संदिग्ध मौत की जांच करेगी CBI, सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा था केस

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नोएडा के स्कूल में नाबालिग की संदिग्ध मौत की जांच करेगी CBI, सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा था केस



नई दिल्ली. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तर प्रदेश में नोएडा के सोरखा गांव के एक स्कूल में 14 वर्षीय किशोरी से कथित तौर पर बलात्कार और हत्या के मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. लड़की के माता-पिता की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने मामला सीबीआई को सौंप दिया था. लड़की के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि तीन जुलाई, 2020 को उनकी बेटी का शव नोएडा के सोरखा गांव में एक गुरुकुल की कक्षा में फंदे से लटकता हुआ पाया गया था. इस संस्थान का संचालन जयेंद्र आचार्य और उनकी पत्नी द्वारा किया जाता है. माता-पिता का आरोप है कि आचार्य ने उन्हें यह बताए बिना कि उनकी बेटी की मौत हो गई है, उन्हें गुरुकुल में बुलाया था.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनके आगमन पर, आचार्य और उनकी पत्नी ने अज्ञात गुंडों की मदद से, उनके मोबाइल फोन और अन्य सामान छीन लिए ताकि कोई तस्वीर न ली जाए और उन्हें उस कक्षा में ले गए, जहां उनकी बेटी फंदे से लटकी हुई थी. घटना के 14 और 68 दिन बाद क्रमश: 17 जुलाई और 09 सितंबर, 2020 को नोएडा पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गईं थी.
हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया थापीड़िता के माता-पिता ने हरियाणा में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां उन्होंने अपहरण का मामला दर्ज कराया था और उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी बेटी से कथित तौर पर बलात्कार और हत्या के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. माता-पिता ने आरोप लगाया है कि जिस स्थिति में शव मिला था, उससे पता चलता है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई.
बलात्कार और हत्या का जघन्य अपराध हैलड़की के माता-पिता की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष अप्रैल में इस मामले की जांच सीबीआई सौंप दी थी. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों को चार सप्ताह के भीतर संबंधित मामले की फाइल और दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था. पीठ ने कहा था, ‘‘हमने ऐसे वक्त याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लिया है जो लड़की की मां हैं और जिन्होंने 14 साल की अपनी नाबालिग बेटी को खो दिया जब जांच अधिकारी द्वारा क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है.’’ शीर्ष अदालत का यह आदेश लड़की की मां द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया है जिसमें उसने जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था. लड़की की मां ने आरोप लगाया था कि यह बलात्कार और हत्या का जघन्य अपराध है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: CBI investigation, Delhi news, Noida news, Noida PoliceFIRST PUBLISHED : June 07, 2022, 18:51 IST



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