जेवर एयरपोर्ट के पास आनलाइन खरीदी और बेची जा सकेगी प्रापर्टी, जानें प्लान

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जेवर एयरपोर्ट के पास आनलाइन खरीदी और बेची जा सकेगी प्रापर्टी, जानें प्लान



नोएडा. जेवर एयरपोर्ट (Jewar Airport) का काम शुरू होने के साथ ही इलाके में प्रापर्टी (Property) की खरीद-फरोख्त भी बढ़ गई है. एयरपोर्ट शुरू होने से पहले ही जमीन के दाम (Land Rate) आसमान को छूने लगे हैं. दूध-अंडा और सब्जी बेचने की छोटी सी दुकानें एक से डेढ़ करोड़ रुपये तक की बिक रही हैं. इस सब के बीच यमुना अथॉरिटी (Yamuna Authority) ने एक नई पहल शुरू की है. अथॉरिटी एक जून को एक पोर्टल लांच करने जा रही है. इस पोर्टल पर आनलाइन प्रापर्टी (Online Property) खरीदी और बेची जा सकेगी. लेकिन पोर्टल पर प्रापर्टी खरीदने और बेचने के लिए पहले डिजिटल वेरिफिकेशन कराना होगा. इसके बाद आप देश ही नहीं विदेश में बैठे-बैठे जेवर एयरपोर्ट के आसपास जमीन खरीद और बेच सकेंगे.
ऐसे काम करेगा यमुना अथॉरिटी का पोर्टल
यमुना अथॉरिटी से जुड़े अफसरों की मानें तो पोर्टल पर जमीन की खरीदने और बेचने से पहले रजिस्ट्रेशन यानि डिजिटल वेरिफिकेशन कराना होगा. वेरिफिकेशन होने के बाद ही पोर्टल पर जमीन खरीदी और बेची जा सकेगी. वेरिफिकेशन का काम यमुना अथॉरिटी करेगी. इतना ही नहीं अथॉरिटी में होने वाले सत्यापन के काम को भी आसान बना दिया गया है.
अभी तक पेमेंट जमा होने के बाद चालान सत्यापन में 10 से 15 दिन का वक्त लग जाता था. लेकिन अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बैंक अफसरों के साथ हुई मीटिंग में इसका हल निकालते हुए कहा कि अब से पैसा जमा होने के बाद चालान पर एक हेलोग्राम या बार कोड लगाया जाएगा. इसी से चालान को सत्यापित किया जाएगा.
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जानें क्या होता है चालान सत्यापन
चालान सत्यापन को ट्रांसफर मेमोरेंडम भी कहा जाता है और इसका मतलब हस्तांतरण होता है. जब भी कोई व्यक्ति अथॉरिटी का प्लाट बेचता है तो वह अथॉरिटी के अफसरों को एक आवेदन देता है. इसमें लिखा जाता है कि उसने अपना प्लाट दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है. अब प्लॉट खरीदने वाले के पक्ष में टीएम जारी कर दिया जाए. अफसर प्लाट बेचने वाले का आधार और दूसरे दस्तावेज के आधार पर अपने अभिलेखों के अनुसार सत्यापन करते हैं.
इसके बाद ही प्लॉट खरीदने वाले के पक्ष में हस्तांतरण किया जाता है. ट्रांसफर मेमोरेंडम जारी होने के बाद पहले या मूल आवंटी का अधिकार समाप्त हो जाता है और खरीदने वाले व्यक्ति के नाम यह प्लॉट ट्रांसफर कर दिया जाता है. इस प्रक्रिया के बाद 90 दिन के अंदर खरीददार को रजिस्ट्री करानी होती है.

यह सुविधाएं भी मिलेंगी आनलाइन
कोई भी आवंटी अपना पानी का बिल ऑनलाइन हासिल कर सकेगा
आवंटियों को भूखंड के बारे में जानकारी मिलेगी
प्लॉट के मोरगेज की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी
संपत्ति के ट्रांसफर में सुविधा मिलेगी
किसी व्यक्ति को ब्लड रिलेशन में गिफ्ट डीड कराना आसान होगा
व्यावसायिक और इंडस्ट्री की समस्याओं का समाधान होगा
किसान का प्लॉट लगा है या नहीं, लगा है तो कहां पर है
किसान की कितनी राशि भूखंड विकास के लिए देनी होगी.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Jewar airport, Online Sale, Yamuna Authority, Yamuna ExpresswayFIRST PUBLISHED : May 10, 2022, 09:51 IST



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