लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम की संपत्तियों को नीलाम करने का फैसला किया गया है. अगर राशिद नसीम 9 दिसंबर तक देश वापस नहीं लौटते तो नीलामी की कार्रवाई की जाएगी. फ्यूजिटिव इकोनामिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 (फिओ)के तहत संपत्तियां नीलाम होंगी. फिलहाल राशिद नसीम ने दुबई में शरण ले रखी है. यूएई दूतावास के जरिए ईडी ने राशिद नसीम को नोटिस भिजवाया है. बता दें कि फिओ एक्ट के तहत आरोपी की चल और अचल संपत्तियों को नीलाम कर पीड़ितों को दी जाती है.100 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक अपराध करने वालों पर फिओ एक्ट के तहत कार्रवाई होती है. राशिद नसीम पर यूपी में फिओ एक्ट का पहला मामला ईडी ने दर्ज किया है. विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधी जब देश आने से करते हैं मना तब फिओ एक्ट के तहत कार्रवाई होती है. इस एक्ट में आरोपी पर किसी भी अदालत से गैर जमानती वारंट जारी होना जरूरी होता है. शाइन सिटी ग्रुप के खिलाफ यूपी में ही 540 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. शाइन सिटी ग्रुप पर हजारों निवेशकों के सैकड़ों करोड़ रुपए हड़पने के मामले दर्ज हैं.FIRST PUBLISHED : October 31, 2024, 11:45 IST