हाइलाइट्सरेप के बाद बच्ची की हत्या की ये घटना यूपी की हैयूपी की फतेहपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया थाआरोपी की निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद किया गया थाफतेहपुर. उत्तर प्रदेश के फ़तेहपुर जिले में 8 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद नृशंस हत्या के मामले में पॉस्को कोर्ट ने आरोपी फारूक को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 45 हजार का जुर्माना भी लगाया है. घटना थाना कोतवाली क्षेत्र की है. मासूम से रेप के बाद हत्या की यह सनसनीखेज वारदात 9 जुलाई 2019 को सामने आई थी. पड़ोस का रहने वाला आरोपी फारूक आठ साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसला कर अपने घर ले गया और रेप के बाद उसकी हत्या कर शव को एक बोरे में भरकर भूसे में गाड़ दिया था.
पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच के दौरान फारूक को गिरफ्तार किया था. आरोपी फारूक के निशानदेही पर पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया था साथ ही आरोपी को जेल भेज दिया था. घटना के बाद से आरोपी जेल में ही बंद है. मंगलवार को पॉस्को कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी फारूक को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है. कोर्ट से फैसला आते ही मृतक बच्ची के परिजनों ने कहा कि आज मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया है.
सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र में 9 जुलाई 2019 को 8 साल की मासूम बच्ची घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी दोषी फारुक उसको बहला-फुसला कर अपने घर ले गया और उसके साथ रेप कर हत्या कर दी थी. बच्ची की हत्या के बाद उसने शव को बोरी में भरकर भूसे में छिपा दिया था. बाद में उसकी निशानदेही पर ही शव को बरामद किया गया. आज इस केस में अभियोजन की ओर से 14 गवाह पेश किए गए. पॉस्को कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान 376- AB, 302 में मृत्युदंड की सजा और 363, 201 में सात-सात साल की सज़ा सुनाते हुए 45 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है.
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