बहराइच. यूपी के बहराइच जिले के फखरपुर थाना क्षेत्र में 2021 में मां और तीन बेटे समेत चार लोगों की हत्या की गई थी. इस मामले में तीन साल के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की कोर्ट ने शुक्रवार को दो अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में भी सजा सुनाते हुए 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जिले के फखरपुर थाना क्षेत्र के बसंतापुर गजाधरपुर और मदनकोठी में तीन साल पहले तीन बच्चों और एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई थी. महिला मैरी कात्यान मुंबई की रहने वाली थी. पुलिस ने 10 सितंबर 2021 को हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था. थाना क्षेत्र के तेलियनपुरवा ततेहरा गांव निवासी अभियुक्त ननकू और सलमान के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा दिया था. मुकदमे में थाने की पुलिस और तत्कालीन डीजीसी रहे मुन्नूलाल मिश्रा ने सत्र न्यायाधीश की कोर्ट पर मुकदमे की पैरवी की थी.
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24 गवाहों की हुई पेशीकेस में करीब 24 गवाहों की पेशी हुई. शुक्रवार को मुकदमे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार शर्मा की कोर्ट में सुनवाई के दौरान डीजीसी गिरीशचद्र शुक्ला, एडीजीसी प्रमोद सिंह ने घटना को वीभत्स बताते हुए अभियुक्तों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की. कोर्ट ने दोनों पक्षों के मुकदमें में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त ननकू और सलमान को फांसी की सजा सुनाई.
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अलग-अलग मिले थे शवमहिला और तीन बच्चे की हत्या कर उनके शव अलग-अलग स्थानों पर फेंके गए थे. हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी थी. पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ा था. साथ ही दो केस दर्ज हुए थे जिसमें एक केस गांव के चौकीदार ने दर्ज कराया था. पुलिस के मुताबिक एक अभियुक्त नाबालिग है. उसका केस जेनुवेल कोर्ट में चल रहा है.
Tags: Bahraich news, UP newsFIRST PUBLISHED : September 27, 2024, 21:47 IST